🌤️
--Bhopal, India

PlayBreaking News

भोपाल: निशातपुरा में 11 मकानों पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई

भोपाल के निशातपुरा में हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्राइवेट जमीन पर बने 11 मकानों को तोड़ दिया। कार्रवाई के दौरान चार पोकलेन मशीनें और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा।
Follow on Google News
भोपाल: निशातपुरा में 11 मकानों पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई
निशातपुरा में 11 मकानों पर चला बुलडोजर

भोपाल। करीब 35 साल पुराने अतिक्रमण को हटाने के लिए मंगलवार को प्रशासन की टीम मैदान में उतरी। अविनाश जौहरी की 0.75 एकड़ जमीन को कब्जामुक्त कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट के निर्देश के बाद स्थगन वाले पक्षकारों को छोड़कर बाकी मकानों पर कार्रवाई की गई।

हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

निशातपुरा में जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। बैरागढ़ एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव की मौजूदगी में चार पोकलेन मशीनों से प्राइवेट जमीन पर बने 11 मकानों को जमींदोज किया गया। किसी तरह का विरोध या हंगामा न हो, इसके लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

Twitter Post

35 साल से था जमीन पर कब्जा

जानकारी के अनुसार, अविनाश जौहरी की करीब 0.75 एकड़ जमीन पर कई सालों से अतिक्रमण था। इस जमीन पर 11 मकान बनाए गए थे, जिनमें कुछ तीन मंजिला मकान भी शामिल थे। खास बात यह है कि अतिक्रमण वाली जमीन पर रजिस्ट्री होने के बाद निर्माण भी हो गया था। जौहरी ने अपनी जमीन को कब्जामुक्त कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Breaking News

11 मकान जमींदोज 

जिला प्रशासन इससे पहले भी अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर पहुंचा था, लेकिन विरोध के चलते कार्रवाई नहीं हो सकी थी। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई शुरू की और चार पोकलेन मशीनों की मदद से 11 मकानों को हटाया गया।

ये भी पढ़ें: सीहोर में शिक्षकों को मिलेगी नई तकनीकी उड़ान, 6 दिवसीय अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू

सरकारी जमीन पर फिलहाल कार्रवाई नहीं

मौके पर करीब 0.3 एकड़ सरकारी जमीन भी है, जिस पर अवैध कब्जे की जानकारी सामने आई है। हालांकि, कुछ कब्जाधारियों के पक्ष में हाईकोर्ट का स्थगन आदेश होने के कारण फिलहाल उस हिस्से में कार्रवाई नहीं की गई। हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर, नगर निगम और पुलिस को निर्देश दिए थे कि जिन पक्षकारों को स्थगन प्राप्त है, उन्हें छोड़कर बाकी अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाए। इसी आदेश के तहत जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है।

Rohit Sharma
By Rohit Sharma

पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय...Read More

Latest Posts