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भोपाल:एलन समेत 6 कोचिंग संस्थान सील, फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई

भोपाल नगर निगम ने फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एलन समेत 6 प्रमुख कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया है। यह कदम छात्रों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है।
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एलन समेत 6 कोचिंग संस्थान सील, फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई
फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर नगर निगम की कार्रवाई

भोपाल नगर निगम ने अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने लालघाटी स्थित एलन इंस्टीट्यूट समेत कुल 6 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया। कार्रवाई इंद्रपुरी के गोयल टॉवर में संचालित 5 अन्य कोचिंग संस्थानों पर भी की गई। नगर निगम के अनुसार सभी संस्थानों को पहले ही नोटिस देकर फायर सेफ्टी से जुड़ी कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए थे। तय समय सीमा खत्म होने के बाद दोबारा निरीक्षण किया गया लेकिन आवश्यक सुधार नहीं मिलने पर भवन खाली कराकर सील कर दिए गए।

एलन इंस्टीट्यूट में मिलीं गंभीर खामियां

नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर फायर ब्रिगेड और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने लालघाटी स्थित भवन क्रमांक-89 में संचालित एलन इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया। जांच के दौरान भवन में आपातकालीन निकास के लिए सीढ़ियां नहीं मिलीं। इसके अलावा फायर हाइड्रेंट सिस्टम का कंट्रोल पैनल ऑटो मोड पर संचालित नहीं हो रहा था और उसे अलग बिजली बैकअप (जनरेटर) से भी नहीं जोड़ा गया था। इन कमियों को गंभीर मानते हुए निगम ने भवन को खाली कराकर सील कर दिया।

गोयल टॉवर के पांच कोचिंग संस्थानों पर भी कार्रवाई

इसी अभियान के तहत इंद्रपुरी स्थित गोयल टॉवर का भी निरीक्षण किया गया। यहां संचालित अय्यूब खान कोचिंग, श्रेयांश कोचिंग, कीर्तिमान अकादमी, एब्सिल्यूट इंस्टीट्यूट और एनआईटीडीपी ट्रेनिंग ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में भी फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन पाया गया। निरीक्षण के दौरान पूरे भवन में कहीं भी आपातकालीन सीढ़ियों की व्यवस्था नहीं मिली। कई अग्निशमन यंत्रों की वैधता समाप्त हो चुकी थी और भवन में पर्याप्त वेंटिलेशन की भी कमी पाई गई। इन खामियों के चलते सभी संस्थानों को तत्काल खाली कराकर सील कर दिया गया।

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25 जून को जारी किया गया था नोटिस

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार इन सभी संस्थानों को 25 जून 2026 को नोटिस जारी कर अग्नि सुरक्षा से जुड़ी कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए थे। संस्थानों को सुधार के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया था। हालांकि निर्धारित अवधि बीतने के बाद जब दोबारा निरीक्षण किया गया तो अधिकांश कमियां जस की तस मिलीं। इसके बाद नगर निगम ने नियमों के तहत सीलिंग की कार्रवाई करते हुए स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

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फायर सेफ्टी नियमों के पालन पर रहेगा विशेष फोकस

नगर निगम का कहना है कि शहर में संचालित अन्य शैक्षणिक संस्थानों, व्यावसायिक भवनों और कोचिंग सेंटरों का भी चरणबद्ध तरीके से निरीक्षण किया जाएगा। जहां भी फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन मिलेगा, वहां इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Sumit Shrivastava
By Sumit Shrivastava

सुमित श्रीवास्तव एक अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल, बिजनेस पत्रकार और शोधकर्ता हैं। मास कम्युनिकेशन में M.P...Read More

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