मप्र हाईकोर्ट का बड़ा फैसला :भोजशाला में वाग्देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर की जा सकेगी स्थापित, मुस्लिम पक्ष अपने लिए अलग जगह मांगे

इंदौर। भोजशाला मामले में मप्र हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय सुनाते हुए कहा है कि भोजशाला परिसर एक मंदिर और संस्कृत शिक्षा का केंद्र है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि भोजशाला परिसर-कमाल मस्जिद का विवादित हिस्सा धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से मंदिर स्वरूप रखता है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित करने की अनुमति भी दी है। हालांकि परिसर का नियंत्रण पूरी तरह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के पास ही रहेगा। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के मुताबिक अदालत ने सरकार को परिसर की व्यवस्था और प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। फैसले के अनुसार अब परिसर में केवल पूजा-अर्चना की जा सकेगी। अदालत ने यह भी माना कि यह स्थान सरस्वती मंदिर के रूप में जाना जाता है।
विवादित परिसर पर मुस्लिम पक्ष का अधिकार नहीं
वहीं मुस्लिम पक्ष को लेकर अदालत ने कहा कि विवादित परिसर पर उनका कोई अधिकार स्थापित नहीं होता। हालांकि कोर्ट ने यह विकल्प खुला रखा कि मुस्लिम पक्ष कमाल मस्जिद के लिए सरकार से किसी अन्य स्थान की मांग कर सकता है। इस फैसले के बाद भोजशाला विवाद को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी बहस में एक नया मोड़ आ गया है।
कैलाश विजयवर्गीय बोले-अमूल्य, अविस्मरणीय और आस्था के तेज से आलोकित अवसर
मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, 'सत्य सनातन धर्म की जय। हृदय आज गर्व, गौरव और आत्मिक आनंद से परिपूर्ण है। माननीय उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने विस्तृत सुनवाई एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के गहन परीक्षण के उपरांत धार स्थित भोजशाला को मंदिर स्वरूप स्वीकार किया है। यह क्षण हम सभी के लिए इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में अंकित होने वाला अमूल्य, अविस्मरणीय और आस्था के तेज से आलोकित अवसर है। यह निर्णय हमारी सांस्कृतिक चेतना, सनातन परंपरा और सभ्यता के स्वाभिमान का सम्मान है। यह सत्य, श्रद्धा और इतिहास की पुनर्प्रतिष्ठा का महत्वपूर्ण पल है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय माँ वाग्देवी।'
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DIG ने की दोनों पक्षों से शांति की अपील
भोजशाला मामले में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद DIG मनोज कुमार सिंह और कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। कोई अफवाह ना फैसले इसलिए सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। दोनों पक्षों की वरिष्ठ लोगों सेबातचीत करके अपने-अपने लोगों से शांति स्थापित करने की अपील की जा रही है।
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- सुप्रीम कोर्ट मामला सुलझाएगा
धार भोजशाला मामले में हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुलझाएगा और इस आदेश को रद्द करेगा। बाबरी मस्जिद मामले के फैसले से इसमें स्पष्ट समानताएं हैं।'
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