Hemant Nagle
11 Jan 2026
बैतूल। हिंदू सम्मेलन के दौरान लगाए गए भगवा झंडों को रात में चोरी-छिपे उखाड़ने के बाद जलाकर सांप्रदायिकता भड़काने के आरोपी दो मुस्लिम युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सारे मामले का खुलासा करते हुए तमाम साक्ष्य भी इकट्ठा किए हैं, जिनसे दोनों आरोपियों की पहचान करके त्वरित गिरफ्तारी हो सकी। बाद में कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है।
बैतूल में हिंदू सम्मेलन के अवसर पर हजारों की तादाद में भगवा झंडे लगाए गए थे, जोकि सम्मेलन के बाद भी लगे रहे थे। इन्हीं झंडों को रात में निकालकर जलाया गया था, जिसके अवशेष मिलने के बाद तनाव फैल गया था। इस बारे में पुलिस के अनुसार 10 जनवरी 2026 को फरियादी बसंत पिता संजू साहू (21 वर्ष), निवासी लोहिया वार्ड, गंज, बैतूल ने थाना गंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें रिपोर्टकर्ता ने कि हिंदू सम्मेलन के अवसर पर समाज के लोगों द्वारा 9 जनवरी की रात लगभग 11:30 बजे नंदी चौक, बाबा विश्वनाथ मंदिर की गली एवं आसपास के क्षेत्र में भगवा झंडे लगाए थे।
पुलिस के अनुसार 9 जनवरी को हिंदू समाज ने भगवा झंडे लगाए और उसके अगले ही दिन 10 जनवरी की सुबह लगभग 7:30 बजे जब सकल हिंदू समाज द्वारा प्रभात फेरी निकाली जा रही थी, तब नंदी चौक, गंज पहुंचने पर यह सामने आया कि खंडेलवाल जी के घर के पास लगाए गए करीब 30 से 40 भगवा झंडे (डंडों सहित) गायब थे। आसपास तलाश करने पर पुष्पराज मिश्रा की आटा चक्की के पास 8 से 10 भगवा झंडे आधी जली अवस्था में मिले।
अज्ञात आरोपियों द्वारा रात्रि के समय झंडे उतारकर जलाए जाने से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कृत्य किया गया। इस पर थाना गंज में अपराध क्रमांक 008/26, धारा 299 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी एवं एसडीओपी बैतूल सुनील लाटा के नेतृत्व में थाना प्रभारी गंज प्रशिक्षु डीएसपी शैफा हाशमी को आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए।
पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की गई, जिसमें दो आरोपियों की पहचान हुई। यह आरोपी तौफीक खान पिता सहीर खान, उम्र 23 वर्ष, निवासी लोहिया वार्ड, गंज, एवं मुशरफ खान पिता लतीफ खान, उम्र 23 वर्ष, निवासी लोहिया वार्ड, गंज हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपराध स्वीकार करके झंडे जलाने की जानकारी दी। इसके बाद दोनों आरोपियों को 10 जनवरी 2026 को ही न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से कोर्ट आॅर्डर पर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तारी में एसडीओपी बैतूल सुनील लाटा, डीएसपी शैफा हाशमी (थाना प्रभारी गंज), निरीक्षक नीरज पाल (थाना प्रभारी कोतवाली) सहित थाना गंज और कोतवाली का पुलिस बल शामिल रहा।
पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेन्द्र जैन ने जिलेवासियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कृत्य न करें और अफवाहों या भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें। साथ ही एसपी ने चेतावनी दी है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अनुरोध किया है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें और सोशल मीडिया पर असत्य या उकसाने वाली सामग्री साझा करने से बचें, ताकि जिले में शांति और सौहार्द बना रहे।