Atal Pension Yojana:11 साल पहले शुरू हुई थी सरकार की स्कीम, ₹42 महीने जमा कर पा सकते हैं ₹5000 तक पेंशन

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत चलने वाली अटल पेंशन योजना (APY) को आज यानी 9 मई को 11 साल पूरे हो गए हैं। केंद्र सरकार ने यह योजना मई 2015 में शुरू की थी ताकि असंगठित क्षेत्र के लोगों को बुढ़ापे में नियमित आय मिल सके। इस स्कीम के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने ₹1,000 से लेकर ₹5,000 तक की गारंटीड पेंशन मिलती है।
18 से 40 साल तक के लोग उठा सकते हैं फायदा
अटल पेंशन योजना में 18 साल से 40 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 20 साल तक लगातार निवेश करना जरूरी होता है। आपको हर महीने कितना पैसा जमा करना होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि रिटायरमेंट के बाद आप कितनी पेंशन चाहते हैं और किस उम्र में योजना से जुड़ते हैं।
18 साल की उम्र में जुड़ने पर कम निवेश में ज्यादा फायदा
अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में योजना से जुड़ता है तो उसे बेहद कम मासिक निवेश करना पड़ता है।
- हर महीने ₹42 जमा करने पर 60 साल के बाद ₹1,000 मासिक पेंशन मिलेगी
- ₹84 जमा करने पर ₹2,000 पेंशन मिलेगी
- ₹126 जमा करने पर ₹3,000 पेंशन मिलेगी
- ₹168 जमा करने पर ₹4,000 पेंशन मिलेगी
- ₹210 जमा करने पर ₹5,000 मासिक पेंशन मिलेगी
यानी कम उम्र में निवेश शुरू करने वालों को ज्यादा फायदा मिलता है।
40 साल की उम्र में जुड़ने वालों को ज्यादा योगदान देना होगा
अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र में योजना शुरू करता है तो उसे ज्यादा मासिक योगदान करना पड़ेगा।
- ₹291 जमा करने पर ₹1,000 पेंशन
- ₹582 जमा करने पर ₹2,000 पेंशन
- ₹873 जमा करने पर ₹3,000 पेंशन
- ₹1,164 जमा करने पर ₹4,000 पेंशन
- ₹1,454 जमा करने पर ₹5,000 मासिक पेंशन मिलेगी
सरकार ने 19 से 39 साल के लोगों के लिए भी अलग-अलग योगदान राशि तय की है। इसकी जानकारी बैंक या ऑनलाइन पोर्टल से ली जा सकती है।
मंथली, तिमाही या 6 महीने में जमा कर सकते हैं पैसा
अटल पेंशन योजना में निवेशक अपनी सुविधा के अनुसार हर महीने, हर तीन महीने या हर छह महीने में किस्त जमा कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन सीधे बैंक खाते से ऑटो-डेबिट हो जाता है जिससे भुगतान मिस होने की संभावना कम रहती है।
मौत के बाद भी परिवार को मिलता है फायदा
इस योजना में सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी को समान पेंशन मिलती रहती है। अगर पति-पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो 60 साल तक जमा की गई पूरी राशि नॉमिनी को वापस कर दी जाती है। वहीं अगर 60 साल की उम्र से पहले सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है तो उसका जीवनसाथी योजना जारी रख सकता है या जमा राशि निकाल सकता है।
टैक्सपेयर नहीं खोल सकते नया अकाउंट
केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से नियम बदलते हुए इनकम टैक्स भरने वाले लोगों को इस योजना से बाहर कर दिया था। यानी जो लोग टैक्सपेयर हैं वे अब अटल पेंशन योजना में नया अकाउंट नहीं खोल सकते।
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छोटे निवेश से बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा
अटल पेंशन योजना उन लोगों के लिए खास मानी जाती है जिनकी नियमित पेंशन व्यवस्था नहीं है। कम निवेश में गारंटीड मासिक पेंशन मिलने की वजह से यह स्कीम असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोगों के लिए भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का बड़ा सहारा बन चुकी है।












