भोपाल। विधानसभा दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से तीन साल की सजा मिलने के बाद दतिया के विधायक राजेंद्र भारती को पद से हटा दिया गया है। मप्र विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा ने भारती को हटाने का पत्र 2 अप्रैल की तारीख में जारी किया। राजपत्र में भी यह प्रकाशन हो गया है।

पत्र में लिखा गया है कि मध्यप्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 22-दतिया से निर्वाचित सदस्य, राजेन्द्र भारती के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह (पीसी एक्ट) सीबीआई-09 (सांसद/विधायक मामले) राउज एवेन्यू जिला न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02 अप्रैल, 2026 द्वारा अपराध सिद्ध होने के फलस्वरूप दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को तीन वर्ष के कारावास एवं 1 लाख रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इस कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 10 जुलाई, 2013 के पालन में संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (c) महपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत राजेन्द्र भारती उक्त तिथि अर्थात् दिनांक 02 अप्रैल, 2026 से विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित हो गए हैं. अतः मध्यप्रदेश विधान सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है।
इससे पहले गुरुवार को मप्र विधानसभा देर रात तक खुली रही। विधानसभा के सामने बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा विधानसभा पहुंचे और उन्होंने प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा से रात में विधानसभा खोलने पर सवाल किया। पटवारी और पीसी शर्मा सीधे विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा के चैंबर पहुंचे और पूछा कि रात में विधानसभा क्यों खोली गई? इसके पटवारी ने आरोप लगाया कि रात करीब 11 बजे विधानसभा खोली गई और विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म करने के लिए यह कदम भाजपा के इशारे पर उठाया गया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा जब विधानसभा चलनी चाहिए थी तब नहीं चली, और अब सदस्यता खत्म करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस बारे में प्रमुख सचिव ने कोई टिप्प्णी नहीं की।