Download App
Download on the App StoreGet it on Google Play
Breaking News

DELHI EXCISE SCAM CASE : PMLA कोर्ट ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की ED की रिमांड पर सौंपा, सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला

DELHI EXCISE SCAM CASE : PMLA कोर्ट ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की ED की रिमांड पर सौंपा, सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सौंप दिया है। वे 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले को लेकर कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। आज दिन में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शाम को अदालती फैसले की जानकारी सार्वजनिक की गई। गुरूवार की देर शाम ईडी का दल दिल्ली के सीएम केजरीवाल के निवास पर पहुंचा था और लगभग 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया था।

ईडी ने मांगी थी 10 दिन की रिमांड

इससे पहले राजधानी दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित पीएमएलए कोर्ट के स्पेशल जज के सामने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया। इसके बाद ईडी और अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश कीं। ईडी ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड कोर्ट से मांगी थी, जबकि अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये मामला राजनीति से प्रेरित है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। https://twitter.com/psamachar1/status/1771197666812162174

रिमांड में मनेगी केजरीवाल की होली

अदालत के निर्णय के बाद ये साफ हो गया है कि फिलहाल तो आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की होली आईडी की रिमांड में मनेगी। गौरतलब है कि 24 मार्च को होलिका दहन है और उसके अगले दिन देशभर में होली मनाई जाएगी। डी ने गुरूवार को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले उन्हें 9 समन जारी किए थे, लेकिन वे ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। बाद में गुरूवार को दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद ईडी के दल ने उन्हें देर शाम हिरासत में ले लिया था।

सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी आप

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट द्वारा 28 मार्च तक ED हिरासत में भेजे जाने के बाद AAP नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के फैसले से विनम्रतापूर्वक असहमत हैं क्योंकि ED के पास कोई सबूत नहीं है। आतिशी ने कहा कि 2 साल की जांच के बाद भी ईडी को एक भी रुपया अपराध से अर्जित नहीं मिला। हालांकि उन्होंने दावा किया कि हमें न्यायपालिका से न्याय की पूरी उम्मीद है। आतिशी ने दावा किया कि पीएमएलए कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई जाएगी।   इससे पहले की खबरे के लिए पढ़ें - Arvind Kejriwal Arrested Updates : सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनवाई पूरी, अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला    
Nitin Chetan
By Nitin Chetan

Latest Posts