अंकित शर्मा हत्याकांड: उम्रकैद की सजा के खिलाफ ताहिर हुसैन पहुंचा दिल्ली HC, अगले हफ्ते सुनवाई संभव

आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने कड़कड़डूमा कोर्ट की ओर से सुनाई गई उम्रकैद की सजा को चुनौती देते हुए अपील दायर की है। इस अपील पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।
31 जुलाई को सुनाई गई थी उम्रकैद
कड़कड़डूमा कोर्ट ने 31 जुलाई को ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इससे पहले 13 जुलाई को कोर्ट ने सभी पांचों को अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था। दोषियों में ताहिर हुसैन, नजीर, आसिम, जावेद और अनास शामिल हैं। अब ताहिर हुसैन ने हाई कोर्ट में अपील कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है।
2020 दिल्ली दंगों के दौरान हुई थी हत्या
अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान हुई थी। उनका क्षत-विक्षत शव दयालपुर इलाके में एक नाले से बरामद किया गया था।
क्या था पूरा मामला?
24 फरवरी 2020 को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा के बाद उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में सांप्रदायिक झड़पें शुरू हो गई थीं। इन हिंसक घटनाओं में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे।
इसी दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा दयालपुर इलाके में मौजूद थे। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, वह लोगों को शांत करने और कानून हाथ में नहीं लेने की अपील कर रहे थे। इसी दौरान भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया। आरोप है कि उनकी हत्या करने के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया। अब ताहिर हुसैन ने इस मामले में मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है। इस पर अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है।





















