राष्ट्रीयव्यापार जगत

आज से क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर देना होगा 30% टैक्स, जानिए आप पर कैसे पड़ेगा असर

एक अप्रैल यानी आज से नया वित्त वर्ष 2022-23 शुरू हो गया है। इसके साथ ही पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कई नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। क्रिप्टोकरेंसीज से होने वाली कमाई पर अब 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। साथ ही क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन पर एक फीसदी टीडीएस (TDS) भी कटेगा।

अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस में बदलाव

अचल संपत्ति की बिक्री पर TDS (स्रोत पर कर कटौती) के प्रावधानों में बदलाव आज से प्रभावी होगा। बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इसके तहत 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य की गैर-कृषि अचल संपत्ति को बेचने पर बिक्री मूल्य या स्टाम्प शुल्क में से जो भी अधिक हो, उस पर एक प्रतिशत टीडीएस लागू होगा। अभी यह कटौती सिर्फ अचल संपत्ति के मूल्य के आधार पर की जाती है और इसमें स्टाम्प शुल्क पर गौर नहीं किया जाता।

आयकर रिटर्न में मिलेगा संशोधन का विकल्प

क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर टैक्स के अलावा आज से कई आयकर प्रस्ताव भी लागू हो जाएंगे। नए वित्त वर्ष की शुरुआत से मूल आईटीआर में कोई चूक होने पर आयकरदाताओं के पास अपने आयकर रिटर्न में संशोधन करने का विकल्प होगा।

करदाताओं को इस तरह का संशोधित रिटर्न प्रत्येक वित्त वर्ष में केवल एक बार दाखिल करने की अनुमति होगी। इसके अलावा एक अप्रैल, 2022 यानी आज से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन से होने वाली आय पर 30 फीसदी कर लगेगा। इस आय पर करदाताओं की कुल आय 2.50 लाख रुपए की सीमा से कम होने के बावजूद कर लगाया जाएगा।

ये भी पढ़ें- 1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं ये 12 नियम, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर

नांगिया एंडरसन एलएलपी भागीदार नीरज अग्रवाल ने कहा कि धारा 14 ए के तहत खर्चों को शामिल करने की अनुमति एक अप्रैल, 2022 यानी आज से नहीं होगी। छूट प्राप्त आय अर्जित करने के लिए किए गए खर्च पर कटौती की अनुमति नहीं होगी।

इस तरह समझें कितना देना होगा टैक्स

नए नियमों के अनुसार अब क्रिप्टोकरेंसी से की गई कमाई पर 30% टैक्स देना होगा। मान लीजिए आपने 15 हजार रुपए का निवेश क्रिप्टोकरेंसी में किया है। कुछ साल बाद उसकी कीमत 45 हजार रुपए हो गई। ऐसे में आपको इस पर की गई कमाई यानी 30 हजार रुपए पर टैक्स देना होगा। लगभग 9 हजार रुपए के टैक्स का भुगतान करना होगा।

ये भी पढ़ें- महंगाई में एक और झटका: 19 KG वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 250 रुपए बढ़े, चेक करें नए रेट्स

क्यों लिया गया ये फैसला?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 के दौरान क्रिप्टोकरेंसी या एनएफटी या अन्य क्रिप्टो एसेट से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी तक कर वसूलने का ऐलान किया था। इस घोषणा पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड चेयरमैन जे बी महापात्र ने कहा था कि बजट में क्रिप्टो करेंसी या ऑनलाइन डिजिटल संपत्तियों को कर के दायरे में लाने की घोषणा आयकर विभाग के लिए देश में इस मुद्रा के कारोबार की ‘गहराई’ का पता लगाने, निवेशकों तथा उनके निवेश की प्रकृति को जानने में मददगार होगी। इस कदम का मतलब यह नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी में लेनदेन वैध हो जाएगा।

ये भी पढ़ें- श्रीलंका में बिगड़े हालात: राष्ट्रपति के घर के बाहर हिंसक प्रदर्शन, स्ट्रीट लाइटें की गई बंद

संबंधित खबरें...

Back to top button