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भोपाल में पराली जलाने पर 3 महीने का प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी एफआईआर, आदेश जारी

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पराली जलाने पर आगामी तीन महीने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस संबंध में एडीएम सिद्धार्थ जैन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति पराली जलाने का दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पर्यावरण संरक्षण को लेकर लिया गया फैसला

पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है, जिससे जनस्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इस आदेश के तहत किसानों व नागरिकों को पराली जलाने से रोकने के लिए प्रशासन विशेष निगरानी रखेगा। भोपाल प्रशासन ने तीन महीने का प्रतिबंध लागू किया है।

भोपाल प्रशासन का सख्त रुख

भोपाल प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति पराली जलाने का दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा इस संबंध में जनजागरुकता अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि लोग पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझें और इस आदेश का पालन करें।

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