त्योहारों में मिठाई खरीदने से पहले जरूर देखें ये तारीख, 15 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम

त्योहारों के मौसम में मिठाई खरीदते समय अब सिर्फ स्वाद, कीमत और दिखावट पर ध्यान देना काफी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वालों के लिए एक अहम बदलाव होने जा रहा है। 15 अक्टूबर 2026 से खुली मिठाइयों को लेकर नया नियम लागू होगा। इसके तहत दुकानों पर बिक्री के लिए रखी गई मिठाइयों पर उनकी ‘यूज बाई डेट’ यानी इस्तेमाल की अंतिम तारीख साफ तौर पर बताना जरूरी होगा। इस बदलाव का सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा, जो दुकानों से खुली मिठाई खरीदते हैं। नई व्यवस्था के बाद ग्राहक मिठाई खरीदने से पहले यह देख सकेंगे कि उसे कब तक खाना उचित है।
खुली मिठाई पर भी बतानी होगी इस्तेमाल की अंतिम तारीख
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक, 15 अक्टूबर से बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। यह नियम खास तौर पर खुली मिठाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। अब तक पैक्ड खाद्य पदार्थों की तरह खुली मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तारीख की जानकारी हर जगह स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं होती थी। ऐसे में ग्राहक को यह पता लगाना मुश्किल होता था कि मिठाई कितनी पुरानी है और उसे कब तक खाया जाना चाहिए। नई व्यवस्था के बाद दुकान पर रखी मिठाई के साथ उसकी अंतिम उपयोग अवधि की जानकारी भी दिखाई देगी। इससे ग्राहक खरीदारी से पहले ज्यादा जानकारी के आधार पर फैसला ले सकेगा।
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हर मिठाई की अवधि अलग-अलग होगी
विभाग के अनुसार, सभी मिठाइयों की उपयोग अवधि एक जैसी नहीं होती। मिठाई के प्रकार और उसकी प्रकृति के आधार पर इसकी अवधि एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। मिठाई कितने समय तक ठीक रहती है, यह उसकी सामग्री और तैयार करने की प्रक्रिया पर भी निर्भर करता है। समय बीतने के साथ मिठाई की ताजगी, स्वाद और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में अंतिम उपयोग तारीख की जानकारी ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण होगी। त्योहारों के दौरान मिठाइयों की मांग तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे समय में दुकानों पर बड़ी मात्रा में मिठाई तैयार और प्रदर्शित की जाती है। नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्राहकों को मिठाई की उपयोग अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना है।
पैक्ड मिठाई के बाद अब खुली मिठाई पर भी फोकस
पैक्ड मिठाइयों और खाद्य पदार्थों पर पहले से ही उपयोग या अवसान से जुड़ी तारीख की जानकारी दी जाती है। लेकिन खुली मिठाइयों के मामले में यह जानकारी कई बार ग्राहकों को आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी। खाद्य सुरक्षा विभाग की निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान इस स्थिति को भी ध्यान में रखा गया। अब खुली मिठाई को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य मिठाई कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाना और ग्राहकों को जरूरी जानकारी उपलब्ध कराना है। दुकानदारों को बिक्री के लिए रखी मिठाइयों पर निर्धारित जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
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दूध उत्पादों में दो रसायनों के इस्तेमाल पर भी रोक
मिठाइयों के अलावा उत्तर प्रदेश में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की प्रसंस्करण इकाइयों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग के अनुसार, एथिलीन ग्लाइकोल और डाई एथिलीन ग्लाइकोल के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। जानकारी के मुताबिक, कुछ इकाइयों में पाश्च्युरीकरण और प्रशीतन जैसी प्रक्रियाओं में इन रसायनों का इस्तेमाल कूलेंट के रूप में किया जा रहा था। विभाग ने इनके इस्तेमाल को लेकर खाद्य पदार्थों की सुरक्षा से जुड़े जोखिम को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किए हैं। उपकरण में किसी तरह का रिसाव होने की स्थिति में इन पदार्थों के खाद्य सामग्री तक पहुंचने की आशंका हो सकती है। इनके विकल्प के तौर पर प्रोपिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जा सकता है।
त्योहारों में मिठाई खरीदने वालों के लिए क्या बदलेगा?
नई व्यवस्था लागू होने के बाद ग्राहकों को खुली मिठाई खरीदते समय उसकी ‘यूज बाई डेट’ देखने का मौका मिलेगा। यानी मिठाई खरीदते समय सिर्फ उसकी कीमत और स्वाद ही नहीं, बल्कि उसकी उपयोग अवधि की जानकारी भी सामने होगी। त्योहारों के दौरान मिठाइयों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह बदलाव दुकानदारों और ग्राहकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दुकानदारों को जहां नई व्यवस्था के मुताबिक जानकारी प्रदर्शित करनी होगी, वहीं ग्राहकों को भी मिठाई खरीदते समय दी गई तारीख पर ध्यान देना चाहिए।



















