उत्तराखंड में लागू हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड, देश का पहला राज्य बना, सीएम धामी ने रिमोट दबाकर वेब पोर्टल का किया लोकार्पण

देहरादून। उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि यह समाज में समानता और एकरूपता लाने का प्रयास है। सीएम धामी ने इसे राज्य के हर नागरिक के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित करने वाला कदम बताया।
बनाया गया नया पोर्टल
मुख्यमंत्री ने यह घोषणा देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान की। इस मौके पर समान नागरिक संहिता उत्तराखंड-2024 की नियमावली और एक ऑनलाइन पोर्टल (https://ucc.uk.gov.in) का लोकार्पण किया गया। यह पोर्टल आम जनता के लिए खुला रहेगा, जहां UCC से संबंधित जानकारी और प्रक्रियाएं उपलब्ध होंगी।
27 जनवरी को मनाया जाएगा ‘समान नागरिकता दिवस’
मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि 27 जनवरी को हर साल समान नागरिकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने इस दिन को उत्तराखंड के लिए गर्व का क्षण बताया और कहा कि यह वादा उन्होंने जनता से 2022 के चुनावों से पहले किया था, जिसे आज पूरा कर दिया गया है।UCC लागू होने से क्या होगा बदलाव
उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद लोगों के जीवन में कई अहम बदलाव आएंगे। जैसे,- समान संपत्ति अधिकार- बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। यह किसी धर्म, जाति या वर्ग पर निर्भर नहीं करेगा।
- मृत्यु के बाद संपत्ति का समान वितरण- किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का वितरण पति/पत्नी, बच्चों और माता-पिता के बीच समान रूप से किया जाएगा। पहले यह अधिकार केवल मृतक की मां को मिलता था।
- समान कारणों पर तलाक- तलाक के लिए पति-पत्नी दोनों के आधार और कारण समान होने चाहिए। केवल एक पक्ष के कारण पर तलाक नहीं मिलेगा।
- लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य- लिव-इन में रह रहे जोड़ों को पंजीकरण कराना होगा। हालांकि, अनुसूचित जनजातियों को इसमें छूट दी गई है।
- लिव-इन से जन्मे बच्चों की जिम्मेदारी- लिव-इन से जन्मे बच्चे को पहचान और अधिकार मिलेगा। माता-पिता दोनों उस बच्चे की जिम्मेदारी साझा करेंगे और उसे अपना नाम देंगे।












