Mithilesh Yadav
17 Nov 2025
जबलपुर। TMC नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ MPMLA कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट पर मप्र हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। गौरतलब है कि मप्र के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश को गुंडा बोलने पर भोपाल की MPMLA कोर्ट में अभिषेक के खिलाफ आकाश ने मानहानि का मामला दाखिल किया है। अभिषेक बनर्जी की पुनरीक्षण याचिका पर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश सुनाया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आकाश विजयवर्गीय को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब पेश करने कहा मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।
ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने 29 नवंबर 2020 को कोलकाता में आयोजित एक सभा में भाजपा के वर्तमान नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश को गुंडा बोला था। इस भाषण को मीडिया ने काफी उछाला था। अभिषेक के इस बयान को मानहानि की श्रेणी में बताते हुए आकाश विजयवर्गीय ने वर्ष 2021 में एक मामला दाखिल किया था।
इस मामले में 1 मई 2021 से सुनवाई चल रही थी, लेकिन एक भी पेशी पर अभिषेक बनर्जी हाजिर नहीं हुए। इसे गंभीरता से लेते हुए भोपाल की MPMLA कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट तथागत यागनिक ने उसके खिलाफ 11 अगस्त 2025 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। नोटिस तामील न होने पर 26 अगस्त को फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसी वारंट को चुनौती देकर यह पुनरीक्षण याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। मामले में सोमवार को हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे व अधिवक्ता मनन अग्रवाल हाजिर हुए। गिरफ्तारी वारंट पर रोक के संबंध में उनकी दलीलों को सुनकर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
अभिषेक भतीजे अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एसआईआर को लेकर भी विवादित बयान दिया था। अभिषेक बनर्जी ने लोगों से कहा था कि अगर एसआईआर या एनआरसी सत्यापन के दौरान उनके माता-पिता के जन्म प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं, तो स्थानीय भाजपा नेताओं को खंभे से बांध दें।