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SIR पर सुप्रीम कोर्ट सख्त :कहा- सरकारी कर्मचारियों को SIR ड्यूटी पूरी करनी होगी, BLO पर ज्यादा बोझ हो तो और स्टाफ तैनात करें

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कहा- सरकारी कर्मचारियों को SIR ड्यूटी पूरी करनी होगी, BLO पर ज्यादा बोझ हो तो और स्टाफ तैनात करें
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को SIR से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकारों या राज्य चुनाव आयोगों की तरफ से नियुक्त कर्मचारियों को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की ड्यूटी निभानी होगी। वहीं अगर किसी कर्मचारी के पास ड्यूटी से छूट मांगने का कोई खास कारण है, तो राज्य सरकार उनकी अपील पर विचार करके उनकी जगह दूसरे स्टॉफ को नौकरी पर भेज सकता है।

    SC : BLO पर ज्यादा बोझ हो तो अधिक कर्मचारी लगाए

    सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी SIR सहित दूसरे वैधानिक कामों को करने के लिए बाध्य हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर SIR काम में लगे बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) के पास काम ज्यादा है, तो राज्यों को और ज्यादा स्टाफ को ड्यूटी पर नियुक्त करना चाहिए। इसाक कारण बताते हुए बेंच ने कहा कि इससे BLO के काम के घंटे कम करने में मदद मिलेगी और पहले से ही नियमित काम के अलावा SIR कर रहे अधिकारियों पर दबाव कम होगा।

    TVK की सुनवाई के दौरान कहीं बाते

    शीर्ष अदालत ने आज यह टिप्पणी साउथ एक्टर विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की एक याचिका के दौरान की। दरअसल TVK की याचिका में कोर्ट से निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देने का निवेदन किया था कि वह समय पर काम पूरा नहीं करने वाले BLO के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न करे।

    Aakash Waghmare
    By Aakash Waghmare

    आकाश वाघमारे | MCU, भोपाल से स्नातक और फिर मास्टर्स | मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर 3 वर्षों का क...Read More

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