महिला को प्रेग्नेंसी पूरा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि किसी भी महिला को गर्भावस्था जारी रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जो उसकी गरिमा और स्वतंत्रता का उल्लंघन है। यह फैसला महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को और मजबूत करता है, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।
Naresh Bhagoria
6 Feb 2026

