MP High Court : ‘प्रोबेशन पीरियड में नहीं कर सकते वेतन कटौती’
मप्र हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य के कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला दिया है। इसमें कहा गया कि प्रोबेशन पीरियड में कर्मचारियों के वेतन की कटौती नहीं की जा सकती। फैसले में 70-80-90 फीसदी फॉर्मूले में की जा रही कटौती को हाईकोर्ट ने अवैध ठहराया।
Naresh Bhagoria
9 Jul 2026


























