सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हिरासत में लेते ही शुरू होंगे 24 घंटे, औपचारिक गिरफ्तारी का नहीं करना होगा इंतजार
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अब किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की समय-सीमा औपचारिक गिरफ्तारी से नहीं, बल्कि हिरासत में लिए जाने के समय से शुरू होगी। कोर्ट ने कहा कि पूछताछ और जांच के नाम पर हिरासत का समय अलग नहीं रखा जा सकता। पुलिस को संवैधानिक नियमों का पालन करना होगा।
Shivani Gupta
5 Nov 2026


























