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    स्वाति मालीवाल केस : बिभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, केजरीवाल के PA ने गिरफ्तारी को दी थी चुनौती

    Publish Date: 31 May 2024, 5:44 PM (IST)Reading Time: 7 Minute Read
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    नई दिल्ली। आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बिभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिभव ने याचिका लगाकर अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुआवजे और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग की थी।

    मामले के आदेश सुरक्षित रखा जाता है कोर्ट

    पुलिस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने याचिका पर नोटिस जारी किए जाने का इस आधार पर विरोध किया कि यह (याचिका) सुनवाई योग्य नहीं है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने दोनों पक्षों की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कहा, ‘‘इस मामले के सुनवाई योग्य होने या नहीं होने को लेकर आदेश सुरक्षित रखा जाता है।'' बिभव ने अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए (पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस) के प्रावधानों का घोर उल्लंघन तथा कानून के विरुद्ध घोषित करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि धारा 41ए के अनुपालन संबंधी आपत्ति को अधीनस्थ अदालत ने पहले ही खारिज कर दिया है और इसलिए याचिकाकर्ता को रिट याचिका दायर करने के बजाय संबंधित आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर करनी चाहिए थी।

    बिभव कुमार ने की मुआवजे की मांग

    बिभव कुमार की याचिका में कल यानी गुरुवार को सुनवाई की मांग की गई है। याचिका में बिभव कुमार ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि ‘मेरी गिरफ्तारी अवैध है। मुझे जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया है।’ उन्होंने जबरन कस्टडी में रखने के लिए मुआवजे की भी मांग की है। इसके साथ ही पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग भी की है।

    पुलिस ने रीक्रिएट किया सीन

    13 मई को हुई घटना के बारे में जानने के लिए दिल्ली पुलिस 20 मई को बिभव कुमार को CM हाउस ले गई। जहां सीन रीक्रिएट किया गया। पुलिस बिभव को शाम करीब 5.45 बजे सीएम हाउस पहुंची और शाम 7.26 बजे बाहर निकली। पुलिस बिभव को उस ड्राइंग रूम में भी लेकर पहुंची, जहां मालीवाल से मारपीट का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन उन्हें 5 दिन की ही रिमांड दी थी। बिभव कुमार फिलहाल 23 मई तक दिल्ली पुलिस की रिमांड में हैं। बिभव पर 13 मई को सीएम आवास में स्वाति के साथ बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को सीएम हाउस से हिरासत में लिया, उन्हें सिविल लाइन पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। यह एक्शन आप सांसद मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद हुआ। रिपोर्ट में स्वाति की आंख और पैर पर चोट के निशान का जिक्र किया गया है। स्वाति का मेडिकल 16 मई की रात को AIIMS में करवाया गया था।

    स्वाति मालीवाल का एक और वीडियो आया सामने

    https://x.com/psamachar1/status/1791703783585771715

    टाइमलाइन में समझें मामला

    13 मई : स्वाति मालीवाल सुबह करीब 9 बजे अरविंद केजरीवाल से मिलने CM हाउस पहुंची थीं। उन्होंने बिभव कुमार पर उनके साथ मारपीट और बदसलूकी करने का आरोप लगाया था। साथ ही कहना था कि, उनके कपड़े तक फट गए थे। 16 मई : स्वाति ने शाम करीब 6:15 बजे दिल्ली पुलिस में FIR करवाई थी। 17 मई : स्वाति ने तीस हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया। दिल्ली पुलिस ने रात 12 बजे के आसपास AIIMS में मालीवाल का मेडिकल करवाया था। 17 मई : बिभव कुमार ने मालीवाल के खिलाफ FIR दर्ज कराई। उन्होंने शिकायत में कहा कि, स्वाति मालीवाल जबरदस्ती CM आवास में दाखिल हुईं और रोके जाने पर हंगामा खड़ा किया और स्टाफ को गाली दी। 18 मई : स्वाति मालीवाल की रिपोर्ट आई, जिसमें मालीवाल की आंख और पैर में चोट के निशान मिलने का जिक्र है। रिपोर्ट आने के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली पुलिस ने बिभव को CM हाउस से गिरफ्तार किया। 18 मई : घटना के छठे दिन स्वाति मालीवाल का एक और वीडियो सामने आया। 32 सेकेंड के वीडियो में सुरक्षाकर्मी स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस से निकालते दिखाई दे रहे हैं। 19 मई : दिल्ली पुलिस की टीम सीएम हाउस पहुंची। CCTV फुटेज और DVR कलेक्ट किया। 20 मई : दिल्ली पुलिस बिभव को लेकर सीएम हाउस पहुंची और सीन रिक्रिएट किया। 21 मई : दिल्ली पुलिस PA बिभव कुमार को लेकर iPhone का डेटा रिकवर करने के लिए 21 मई को मुंबई लेकर गई थी। 22 मई को पुलिस वापस दिल्ली लौट आई। दरअसल, विभव ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया था कि उन्होंने अपना फोन मुंबई में फॉर्मेट कर दिया था। 25 मई : बिभव ने ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी। 27 मई : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी। 28 मई को बिभव को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था। 29 मई : बिभव कुमार ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई। 31 मई : हाई कोर्ट ने बिभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा।

    X अकाउंट से स्वाति ने हटाया प्रोफाइल फोटो

    स्वाति ने सोशल मीडिया X अकाउंट से प्रोफाइल फोटो हटा दिया है। स्वाति की डीपी में पहले अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने का सपोर्ट करता हुआ फोटो था। लेकिन 13 मई से शुरू हुए घटनाक्रम के बाद उन्होंने 17 मई को फोटो हटा दिया और उसे ब्लैक कर दिया।

    इन धाराओं में दर्ज हुई FIR

    घटना 13 मई को हुई थी, इसके 3 दिन बाद सिविल लाइंस थाना पुलिस की एक टीम स्वाति के घर पहुंची और उनका बयान दर्ज किया। जिसके बाद बिभव के खिलाफ 354 ( छेड़छाड़), 323 (मारपीट), 506 (जान से मारने की धमकी), 509 (अभद्र कमेंट करने) के तहत मामला दर्ज किया गया। FIR में यह भी लिखा है कि, बिभव ने उनके सीने और पेट पर लात मारी, उनका सिर टेबल पर पटक दिया। इससे पहले गुरुवार (16 मई) देर रात स्वाति का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया है। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को दिए बयान में कहा, मेरी तरफ से बिना किसी उकसावे के उसने (बिभव) मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। मैं चिल्लाती रही, उसने मुझे कम से कम 7-8 थप्पड़ मारे। मैं बार-बार मदद के लिए चिल्ला रही थी, खुद को बचाने के लिए मैंने उसे अपने पैरों से दूर धकेला। फिर उसने मुझ पर झपटा मारा और बेरहमी से पीटने लगा। मेरी शर्ट ऊपर खींच दी, मेरी शर्ट के बटन खुल गए और शर्ट निकल गई। उसने मेरा सिर पकड़ कर टेबल पर मार दिया। इस हमले के बाद मैं सदमे में आ गई, मुझे गहरा सदमा लगा और मैंने 112 नंबर पर कॉल करके घटना की सूचना दी।

    क्या है मामला ?

    दरअसल, सोमवार (13 मई) को सीएम हाउस के भीतर से दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल आया था। जिसमें कॉलर ने कहा, ‘मैं अभी सीएम के घर पर हूं। कॉल करने वाले ने खुद को स्वाति मालीवाल बताया। कॉलर ने कहा- स्वाति मालीवाल बोल रही हूं, दिल्ली CM हाउस में मेरे साथ मारपीट हुई है। मुझे अपने पीए बिभव कुमार से बुरी तरह पिटवाया है। फोन कॉल के बाद मालीवाल सोमवार सुबह ही सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन भी पहुंची थीं, लेकिन तब उन्होंने कोई लिखित शिकायत नहीं दी थी। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस कंट्रोल रूम की जिप्सी वहां पहुंची, लेकिन पुलिस सीएम हाउस के भीतर नहीं जा सकती। ये भी पढ़ें-  स्वाति मालीवाल केस : बिभव कुमार ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई याचिका, 2 दिन पहले ट्रायल कोर्ट ने कर दी थी खारिज

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