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    स्वाति मालीवाल मारपीट केस : जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बिभव कुमार, सभी आरोप झूठे होने का किया दावा

    Publish Date: 25 Jul 2024, 3:57 PM (IST)Reading Time: 6 Minute Read
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    नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने अब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, कुमार ने 19 जुलाई को जमानत याचिका दायर की थी और 24 जुलाई को इसे पंजीकृत किया गया। बिभव कुमार ने मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है और दावा किया है कि उनके खिलाफ आरोप झूठे हैं। कुमार ने यह भी कहा है कि जांच पूरी हो जाने के कारण अब उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है।

    सबूतों से कर सकते हैं छेड़छाड़ : कोर्ट

    केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी। कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आपराधिक धमकी देना, महिला पर वस्त्र हरण करने के इरादे से हमला करना और गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने के आरोप से संबंधित धाराएं शामिल हैं। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। जमानत देने से इनकार करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि आरोपी का "काफी प्रभाव" है और उसे राहत देने का कोई आधार नहीं बनता। उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने से वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।

    इन धाराओं में दर्ज हुई FIR

    घटना 13 मई को हुई थी, इसके 3 दिन बाद सिविल लाइंस थाना पुलिस की एक टीम स्वाति के घर पहुंची और उनका बयान दर्ज किया। जिसके बाद बिभव के खिलाफ 354 ( छेड़छाड़), 323 (मारपीट), 506 (जान से मारने की धमकी), 509 (अभद्र कमेंट करने) के तहत मामला दर्ज किया गया। FIR में यह भी लिखा है कि, बिभव ने उनके सीने और पेट पर लात मारी, उनका सिर टेबल पर पटक दिया। इससे पहले गुरुवार (16 मई) देर रात स्वाति का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया है। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को दिए बयान में कहा, मेरी तरफ से बिना किसी उकसावे के उसने (बिभव) मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। मैं चिल्लाती रही, उसने मुझे कम से कम 7-8 थप्पड़ मारे। मैं बार-बार मदद के लिए चिल्ला रही थी, खुद को बचाने के लिए मैंने उसे अपने पैरों से दूर धकेला। फिर उसने मुझ पर झपटा मारा और बेरहमी से पीटने लगा। मेरी शर्ट ऊपर खींच दी, मेरी शर्ट के बटन खुल गए और शर्ट निकल गई। उसने मेरा सिर पकड़ कर टेबल पर मार दिया। इस हमले के बाद मैं सदमे में आ गई, मुझे गहरा सदमा लगा और मैंने 112 नंबर पर कॉल करके घटना की सूचना दी।

    स्वाति मालीवाल का एक और वीडियो आया सामने

    https://x.com/psamachar1/status/1791703783585771715

    पुलिस ने रिक्रिएट किया सीन

    13 मई : स्वाति मालीवाल सुबह करीब 9 बजे अरविंद केजरीवाल से मिलने CM हाउस पहुंची थीं। उन्होंने बिभव कुमार पर उनके साथ मारपीट और बदसलूकी करने का आरोप लगाया था। साथ ही कहना था कि, उनके कपड़े तक फट गए थे। 16 मई : स्वाति ने शाम करीब 6:15 बजे दिल्ली पुलिस में FIR करवाई थी। 17 मई : स्वाति ने तीस हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया। दिल्ली पुलिस ने रात 12 बजे के आसपास AIIMS में मालीवाल का मेडिकल करवाया था। 17 मई : बिभव कुमार ने मालीवाल के खिलाफ FIR दर्ज कराई। उन्होंने शिकायत में कहा कि, स्वाति मालीवाल जबरदस्ती CM आवास में दाखिल हुईं और रोके जाने पर हंगामा खड़ा किया और स्टाफ को गाली दी। 18 मई : स्वाति मालीवाल की रिपोर्ट आई, जिसमें मालीवाल की आंख और पैर में चोट के निशान मिलने का जिक्र है। रिपोर्ट आने के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली पुलिस ने बिभव को CM हाउस से गिरफ्तार किया। 18 मई : घटना के छठे दिन स्वाति मालीवाल का एक और वीडियो सामने आया। 32 सेकेंड के वीडियो में सुरक्षाकर्मी स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस से निकालते दिखाई दे रहे हैं। 19 मई : दिल्ली पुलिस की टीम सीएम हाउस पहुंची। CCTV फुटेज और DVR कलेक्ट किया। 20 मई : दिल्ली पुलिस बिभव को लेकर सीएम हाउस पहुंची और सीन रिक्रिएट किया। 21 मई : दिल्ली पुलिस PA बिभव कुमार को लेकर iPhone का डेटा रिकवर करने के लिए 21 मई को मुंबई लेकर गई थी। 22 मई को पुलिस वापस दिल्ली लौट आई। दरअसल, विभव ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया था कि उन्होंने अपना फोन मुंबई में फॉर्मेट कर दिया था। 25 मई : बिभव ने ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी। 27 मई : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी। 28 मई को बिभव को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था। 29 मई : बिभव कुमार ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई। 31 मई : हाई कोर्ट ने बिभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा।

    क्या है मामला ?

    दरअसल, सोमवार (13 मई) को सीएम हाउस के भीतर से दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल आया था। जिसमें कॉलर ने कहा, ‘मैं अभी सीएम के घर पर हूं। कॉल करने वाले ने खुद को स्वाति मालीवाल बताया। कॉलर ने कहा- स्वाति मालीवाल बोल रही हूं, दिल्ली CM हाउस में मेरे साथ मारपीट हुई है। मुझे अपने पीए बिभव कुमार से बुरी तरह पिटवाया है। फोन कॉल के बाद मालीवाल सोमवार सुबह ही सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन भी पहुंची थीं, लेकिन तब उन्होंने कोई लिखित शिकायत नहीं दी थी। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस कंट्रोल रूम की जिप्सी वहां पहुंची, लेकिन पुलिस सीएम हाउस के भीतर नहीं जा सकती। ये भी पढ़ें- स्वाति मालीवाल मारपीट केस : तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की ज्यूडीशियल कस्टडी 22 जून तक बढ़ाई, आप सांसद के साथ बदसलूकी का है आरोप

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