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ज्योति जगताप की मुख्य जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एल्गार परिषद- माओवादी लिंक केस में एक्टिविस्ट ज्योति जगताप की मुख्य जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने कहा कि हम अंतिरम जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं हैं। 17 अक्टूबर, 2022 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ज्योति जगताप की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जगताप ने इसे चुनौती दी थी। हाईकोर्ट का कहना था कि जगताप के खिलाफ एनआईए का केस सही लगता है।

वर्ष 2020 से जेल में बंद हैं जगताप

हाईकोर्ट ने कहा था कि जगताप उस कबीर कला मंच (केकेएम) समूह की सक्रिय सदस्य थीं, जिसने 31 दिसंबर 2017 को पुणे में एल्गार परिषद के प्रोग्राम में अपने नाटक के दौरान भड़काऊ नारे लगाए थे। जगताप को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह मुंबई के भायखला महिला जेल में बंद हैं।

एल्गार परिषद के कार्यक्रम के बाद भड़की थी हिंसा

महाराष्ट्र के पुणे में साल 2017 में एल्गार परिषद का एक कार्यक्रम हुआ था। इसके अगले ही दिन पुणे के पास भीमा- कोरेगांव इलाके में हिंसा भड़की थी। पुलिस का मानना है कि कार्यक्रम में कुछ लोगों के भाषण से हिंसा भड़की थी।

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