Shivani Gupta
8 Oct 2025
एंटरटेनमेंट डेस्क। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने नहीं जाने दिया देश के बाहर। कपल ने अपने खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) को चुनौती देते हुए उन्होंने विदेश यात्रा के लिए इजाजत मांगी थी। बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 60 करोड़ रुपए जमा करने होंगे।
दरअसल, धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के विदेश भागने की आशंका के चलते उनके खिलाफ LOC जारी किया गया था। जिसका मतलब है कि वे देश छोड़कर नहीं जा सकते। इसके बावजूद इस कपल ने अपनी याचिका में कुल चार विदेश यात्राओं की अनुमति मांगी थी। इनमें लॉस एंजिलिस, कोलंबो और 2025-2026 की एक लंबी फॉरेन ट्रिप शामिल थी।
बुधवार को चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अखंड की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की। शिल्पा के वकील ने कोर्ट को बताया कि 2-5 अक्टूबर की पहली ट्रिप अब संभव नहीं है लेकिन यूट्यूब इवेंट के लिए लॉस एंजिलिस जाना शिल्पा के लिए जरूरी है। कोर्ट ने इवेंट के लिखित प्रमाण मांगे। वकील ने सिर्फ फोन कॉल्स का हवाला दिया जिस पर न्यायधीश ने असंतोष व्यक्त किया और कहा कि सिर्फ फोन कॉल्स काफी नहीं है और जरूरत पड़ने पर वे खुद फोन नंबर का वैरिफिकेशन भी करवा सकते हैं।
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने शिल्पा-राज की याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि ये दोनों कथित तौर पर विदेशी नागरिक हैं। इसलिए इस बात की पूरी आशंका है कि वे देश छोड़कर भाग सकते हैं और फिर उन्हें वापस लाना मुश्किल होगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने शिल्पा-राज के वकील से सीधे कहा अगर वे विदेश जाना चाहते हैं, तो उन्हें पहले कोर्ट में 60 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। उसके बाद हम आपकी रिक्वेस्ट पर विचार करेंगे। जब वकील ने कोर्ट से निर्देश लेने के लिए समय मांगा, तो कोर्ट ने अपने फैसले को दोहराया हां, रकम जमा करो, फिर हम विचार करेंगे।
कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तारीख तय की है। इसका मतलब है कि शिल्पा और राज कुंद्रा को फिलहाल अपनी विदेश यात्रा की अनुमति के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि जमा करने के बारे में फैसला लेना होगा।