Aakash Waghmare
7 Nov 2025
स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां को सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई है। कोर्ट ने हसीन जहां से कहा- 'क्या 4 लाख की रकम पर्याप्त नहीं है?' कलकत्ता हाईकोर्ट ने शमी को 2.5 लाख बेटी और 1.5 लाख पत्नी को गुजारे भत्ते के रूप में देने का आदेश दिया था। हसीन जहां ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
दरअसल हसीन जहां ने 4 लाख रुपए को अपर्याप्त बताते हुए 10 लाख रुपए हर महीने गुजारा भत्ता देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी। जिस पर शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार और भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को नोटिस भेजकर चार हफ्ते में जवाब मांगा है।
इससे पहले, कलकाता हाईकोर्ट ने जुलाई में शमी को हसीन जहां और बेटी आयरा को हर महीने 4 लाख रुपए देने का आदेश दिया था। जिसके मुताबिक शमी को ये रुपए महीने के मेंटेनेंस के लिए देने के लिए कहा था। शमी के इस केस की सुनवाई 21 अप्रैल, 2025 को हुई थी, जिसका फैसला 1 जुलाई, 2025 को आया था। यह राशि पिछले सात साल से लागू होगी।
शमी और हसीन जहां की शादी साल 2014 में हुई थी। वहीं साल 2018 में शमी की पत्नी ने क्रिकेटर सहित उनके परिवार पर हिंसा करने का आरोप लगाया। शादी के करीब एक साल बाद 17 जुलाई, 2015 को दोनों के एक बेटी ने जन्म लिया। शमी को बेटी आयरा के होने के बाद पता चला कि हसीन जहां पहले से शादी-शुदा थी और उसके पहली शादी से दो बच्चे भी थे।
टीम इंडिया ने मार्च में ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता था। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। जीत के बाद स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने मोहम्मद शमी की मां के पैर छुए, कोहली का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था।
मोहम्मद शमी अपनी बेटी के लिए अक्सर इंस्टा स्टोरी लगाते रहते हैं। पिछले साल अक्टूबर में एक मुलाकात का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा- जब मैंने उसे बहुत दिनों बाद फिर से देखा तो समय थम सा गया। मैं तुमसे शब्दों से ज्यादा प्यार करता हूं, बेबो। शमी बेटी आयरा को प्यार से बेबो कहते हैं।