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संभल में 24 बीघा सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर,DM के आदेश पर अतिक्रमण हटाया; पक्के निर्माण के लिए 7 दिन का नोटिस

उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन ने 24 बीघा सरकारी तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। बुलडोजर चलाकर अस्थायी कब्जे हटाए गए, जबकि स्थायी निर्माण हटाने के लिए सात दिन का नोटिस दिया गया। जिलाधिकारी के आदेश पर राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया।
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DM के आदेश पर अतिक्रमण हटाया; पक्के निर्माण के लिए 7 दिन का नोटिस
संभल में प्रशासन ने 24 बीघा सरकारी तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र के मिठौली गांव में प्रशासन ने 24 बीघा सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया। राजस्व रिकॉर्ड में तालाब के नाम दर्ज इस जमीन पर अवैध खेती और निर्माण किए जाने का आरोप था। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अस्थायी अतिक्रमण हटाया, जबकि पक्के निर्माण हटाने के लिए संबंधित लोगों को सात दिन का समय दिया गया है।

तालाब की जमीन पर था अवैध कब्जा, कोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई

प्रशासन के अनुसार, कार्रवाई गाटा संख्या 359 पर की गई, जो राजस्व अभिलेखों में तालाब की भूमि के रूप में दर्ज है। आरोप है कि कुछ लोगों ने इस सरकारी जमीन पर खेती शुरू कर दी थी और कई स्थानों पर अवैध निर्माण भी कर लिए थे। लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर मामला जिलाधिकारी न्यायालय पहुंचा। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया, जिसके बाद प्रशासन ने मौके पर कार्रवाई शुरू की।

DM अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर पहुंची संयुक्त टीम

जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह और नायब तहसीलदार शुभम प्रताप सिंह राजस्व विभाग की टीम और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। संयुक्त टीम ने पहले बुलडोजर की सहायता से अस्थायी कब्जों को हटाया और सरकारी जमीन को खाली कराया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा।

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पक्के निर्माण हटाने के लिए दिया गया एक सप्ताह का समय

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिन स्थानों पर स्थायी निर्माण पाए गए हैं, उन्हें तत्काल नहीं तोड़ा गया। तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि संबंधित कब्जाधारियों को स्वयं निर्माण हटाने के लिए सात दिन का नोटिस दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण नहीं हटाए गए, तो प्रशासन नियमानुसार बुलडोजर कार्रवाई करेगा और उसका खर्च भी संबंधित लोगों से वसूला जा सकता है।

अन्य मकानों की भी जांच, दस्तावेज नहीं दिखा सके मालिक

अभियान के दौरान अधिकारियों ने गांव के तीन अन्य मकानों की भी जांच की। प्रशासन के मुताबिक, जांच के समय संबंधित लोग जमीन से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। राजस्व विभाग अब इन मामलों की अलग से जांच करेगा। यदि जांच में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने का अभियान रहेगा जारी

संभल प्रशासन का कहना है कि जिले में सरकारी भूमि, विशेषकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज तालाब, चारागाह और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिलेगी, वहां राजस्व रिकॉर्ड की जांच के बाद कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

Sona Rajput
By Sona Rajput

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन किया है। साल 2022 ...Read More

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