RTO का पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा और उसका साथी चेतन 4 फरवरी तक रिमांड पर, वकील ने जताई आपत्ति
लोकायुक्त ऑफिस में सौरभ शर्मा से 5 घंटे तक चली पूछताछ

भोपाल। RTO के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा और उसके साथी चेतन गौर को कोर्ट ने चार फरवरी तक रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार (28 जनवरी) को सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उससे पांच घंटे तक पूछताछ चली। जिसके बाद उसे जिला कोर्ट में पेश किया गया।
सौरभ शर्मा के वकील ने जताई आपत्ति
सौरभ शर्मा के वकील ने पुलिस रिमांड को लेकर आपत्ति जताई है। वकील ने कहा कि इससे कोई कागज जब्त नहीं होगा। न्यायालय में आवेदन लगाया है कि सौरभ शर्मा का मेडिकल कराया जाए।
41 दिन बाद सौरभ शर्मा गिरफ्तार
लोकायुक्त, ईडी और आईटी की टीमें 41 दिन से उसकी तलाश में थी। तीनों की एजेंसियों को चकमा देकर सोमवार (27 जनवरी) को सौरभ अपने वकील के साथ भोपाल में लोकायुक्त की विशेष अदालत में सरेंडर करने पहुंच गया। हालांकि, न्यायाधीश रामप्रताप मिश्रा की बेंच ने लोकायुक्त से केस डायरी मांगी और सौरभ को मंगलवार 11 बजे हाजिर होने के आदेश दिए।सौरभ ने लगाई थी याचिका
बता दें कि सौरभ शर्मा ने भोपाल जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका खारिज के बाद सौरभ सरेंडर करेगा इसकी संभावनाएं बढ़ गई थी। इधर, सौरभ शर्मा की संपत्तियों को लेकर आयकर विभाग और ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है।











