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कोलकाता रेप-मर्डर केस: दोषी के लिए फांसी चाहती है CBI, उम्रकैद की सजा के खिलाफ याचिका मंजूर, राज्य सरकार की अपील अस्वीकार

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कोलकाता रेप-मर्डर केस:  दोषी के लिए फांसी चाहती है CBI, उम्रकैद की सजा के खिलाफ याचिका मंजूर, राज्य सरकार की अपील अस्वीकार
कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को सुनाई गई उम्रकैद की सजा को खारिज कर दिया और CBI की अपील स्वीकार कर ली।  CBI ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दोषी के लिए फांसी की सजा की मांग की थी।

राज्य सरकार की अपील अस्वीकार

मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने भी हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसमें संजय रॉय की सजा को और कड़ा करने की मांग की गई थी। हालांकि जस्टिस देबांगसु बसाक और मोहम्मद सब्बार रशीदी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को सुनवाई के लिए अस्वीकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले की जांच CBI ने की थी इसलिए केवल CBI की अपील पर सुनवाई की जाएगी।

क्या है पूरा मामला ?

आरजी कर हॉस्पिटल में 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय नाम के सिविक वॉलंटियर को अरेस्ट किया था। घटना को लेकर कोलकाता समेत देशभर में प्रदर्शन हुआ था। बंगाल में 2 महीने से भी ज्यादा समय तक स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही थीं।

पीड़ित का परिवार नहीं चाहता दोषी की फांसी

मामले में 27 जनवरी को पीड़ित डॉक्टर के पेरेंट्स ने हाईकोर्ट के सामने बयान दिया था। पेरेंट्स का कहना था कि हम नहीं चाहते कि दोषी को फांसी दी जाए। पीड़ित के माता-पिता ने कहा था- हमारी बेटी की जान गई, इसका यह मतलब नहीं कि संजय की जान भी जाए। ये भी पढ़ें - महाकुंभ में फिर आग लगी : शंकराचार्य मार्ग पर सेक्टर-18 के कई पंडाल जले, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू; कोई जनहानि नहीं
Vaishnavi Mavar
By Vaishnavi Mavar
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