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अजमेर सेक्स स्कैंडल : 32 साल बाद 6 आरोपियों को उम्रकैद की सजा, 100 छात्राओं के साथ किया था गैंगरेप, 5-5 लाख का जुर्माना लगाया

अजमेर। राजस्थान के 1992 के बहुचर्चित अजमेर सेक्स और ब्लैकमेल कांड में मंगलवार सुबह 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। 32 साल बाद इस मामले में सजा सुनाते समय सभी दोषी कोर्ट में मौजूद थे। राजस्थान की विशेष अदालत ने इस सेक्स स्कैंडल कांड में नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, नसीम सैयद, जमीर हुसैन और सोहिल गनी को दोषी माना है।

कुल 18 आरोपी थे शामिल

32 साल पुराने इस सेक्स और ब्लैकमेल कांड में कुल 18 आरोपी शामिल थे। इसमें से 9 आरोपियों को कोर्ट ने पहले ही सजा सुनाई है। 4 लोगों को हाईकोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया था। दो आरोपियों पर एक लड़के से कुकर्म का केस चला। एक आरोपी ने खुलासे के बाद केस चलने के दौरान ही सुसाइड कर लिया था। इनमें से एक आरोपी अभी तक फरार चल रहा है। स्कैंडल के दौरान इन सभी आरोपियों की उम्र 20 से 28 साल के बीच थी। 100 से अधिक कालेज लड़कियों के साथ गैंगरेप कर उनके नग्न फोटो सर्कुलेट करने के इस स्केंडल का मुख्य आरोपी तत्कालीन यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष फारूख चिश्ती था।

क्या था मामला ?

फारुख चिश्ती और उसके गुर्गे कॉलेज की लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे। पहले वे लड़की का रेप करते और उसका वीडियो बनाते थे। उस वीडियो के दम पर वो उसे ब्लैकमेल करते। फिर उस लड़की से अपनी सहेलियों को बुलाने के लिए कहते। उनका यह घिनौना सिलसिला काफी लंबा चला था। इस केस के खुलासे के बाद 6 लड़कियों ने सुसाइड कर ली थी। आरोपियों ने इसकी शुरुआत सबसे पहले एक बिजनेसमैन के लड़के के साथ कुकर्म करने से की थी। लड़के की कैद की गईं न्यूड तस्वीरों की बदौलत ब्लैकमेल कर उसकी प्रेमिका को बुलाया। जिसके बाद दरिंदो ने उसका गैंगरेप किया था।

इस घटना पर बन चुकी है फिल्म

इस कांड पर आधारित एक फिल्म भी बन चुकी है। फिल्म का नाम ‘Ajmer 92’ है। भारी विरोध के बाद इस फिल्म को रिलीज किया गया था, हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी।

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