Aakash Waghmare
26 Dec 2025
Manisha Dhanwani
25 Dec 2025
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक कबाड़ी वाले को 5 साल की बच्ची का रेप करने के आरोप में 20 साल की कठोर सजा सुनाई गई है। यह घटना 11 अगस्त 2023 की है। आरोपी, जिसका नाम कैलाश राजपूत है, बच्ची को बस स्टैंड के पास से कबाड़ बिनने के बहाने अपने साथ ले गया था।
पुलिस के अनुसार, कैलाश राजपूत बच्ची को अपने साथ जबलपुर ले गया था। वहाँ उसने 3 दिन तक बच्ची के साथ रेप किया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। बच्ची की मां ने, जो घरेलू विवाद के कारण अपने दो बच्चों के साथ बस स्टैंड पर रहती थी, अपनी बेटी के गायब होने की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई।
पुलिस ने जांच शुरू की और 15 अगस्त 2023 को पीड़िता को जबलपुर के 'सेवा भारती मातृछाया' से बरामद कर रायगढ़ लाया गया। बच्ची के बयान के आधार पर आरोपी कैलाश राजपूत को भी हिरासत में लिया गया। बच्ची ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसे सुनसान जगह पर ले जाकर रेप करने की कोशिश की और चिल्लाने पर उसके साथ मारपीट भी की।
पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 06 भी जोड़ी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र साहू की अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी कैलाश राजपूत को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे कुल 20 साल के कठोर कारावास और 8 हज़ार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई। जुर्माना न चुकाने पर अलग से सज़ा भुगतने का भी प्रावधान किया गया है।