पासपोर्ट बनवाना है? पहले जान लें ये जरूरी नियम, 7 गलतियां कर सकती हैं आवेदन रिजेक्ट

विदेश घूमने, पढ़ाई करने या नौकरी के लिए दूसरे देश जाने की योजना है तो पासपोर्ट सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है। पासपोर्ट के बिना विदेश यात्रा नहीं की जा सकती। हालांकि, पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय गलत जानकारी, अधूरे डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म में छोटी-सी गलती के कारण आवेदन में देरी हो सकती है या वह रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए आवेदन करने से पहले पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी होना जरूरी है।
पासपोर्ट क्या है और क्यों जरूरी है?
पासपोर्ट सरकार की ओर से जारी किया जाने वाला आधिकारिक डॉक्यूमेंट है। यह व्यक्ति की पहचान और नागरिकता का प्रमाण होता है। विदेश यात्रा के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा विदेश में पढ़ाई, नौकरी या लंबे समय तक रहने के लिए भी पासपोर्ट जरूरी होता है।
नॉर्मल और तत्काल पासपोर्ट में क्या अंतर?
पासपोर्ट के लिए नॉर्मल और तत्काल, दोनों तरह की सेवाएं उपलब्ध हैं। दोनों में मुख्य अंतर प्रक्रिया, समय और फीस का है। नॉर्मल पासपोर्ट बनने में आमतौर पर 2 से 4 हफ्ते या उससे ज्यादा समय लग सकता है, जबकि तत्काल सेवा में पासपोर्ट जल्दी जारी किया जा सकता है। नॉर्मल आवेदन में सामान्य फीस लगती है, जबकि तत्काल के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होता है। तत्काल सेवा में पासपोर्ट पहले जारी हो सकता है और पुलिस वेरिफिकेशन बाद में किया जा सकता है।
पासपोर्ट के लिए कौन-से डॉक्यूमेंट जरूरी?
आवेदन के दौरान ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जिनसे आपकी पहचान, पता और जन्मतिथि की पुष्टि हो सके। इसके लिए आवेदन के अनुसार आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, मार्कशीट, एड्रेस प्रूफ और अन्य जरूरी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र जाने से पहले अपने आवेदन के अनुसार जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जरूर चेक कर लें।
पासपोर्ट के लिए कैसे करें आवेदन?
पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। लॉगिन करने के बाद फ्रेश पासपोर्ट या रीइश्यू का विकल्प चुनकर फॉर्म भरें। इसके बाद ऑनलाइन फीस जमा कर पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का अपॉइंटमेंट बुक करें। अपॉइंटमेंट के दिन सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर केंद्र पर पहुंचना होता है। यहां डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, फोटो और बायोमेट्रिक लिया जाता है। इसके बाद आवेदन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाता है। जांच पूरी होने के बाद पासपोर्ट प्रिंट होकर स्पीड पोस्ट के जरिए दिए गए पते पर भेजा जाता है।
फॉर्म भरते समय इन 7 गलतियों से बचें
पासपोर्ट आवेदन में नाम, जन्मतिथि और पता बिल्कुल सही भरें। फॉर्म में दी गई जानकारी आपके डॉक्यूमेंट्स से मैच होनी चाहिए। नाम की स्पेलिंग का खास ध्यान रखें और शॉर्ट फॉर्म या निकनेम इस्तेमाल न करें। वर्तमान और स्थायी पता सही भरें, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन इसी जानकारी के आधार पर होता है। फ्रेश पासपोर्ट और रीइश्यू के विकल्प को ध्यान से चुनें। इसी तरह नॉर्मल या तत्काल सेवा का विकल्प भी जरूरत के अनुसार चुनें। फोटो और सिग्नेचर निर्धारित नियमों के अनुसार होने चाहिए। फॉर्म सबमिट करने से पहले पूरी जानकारी एक बार अच्छी तरह चेक कर लें। गलत या अधूरी जानकारी देने से आवेदन में देरी या परेशानी हो सकती है।
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पासपोर्ट की फीस कितनी है?
पासपोर्ट की फीस सर्विस और पेज की संख्या पर निर्भर करती है। वयस्कों के लिए सामान्य 36 पेज के पासपोर्ट की फीस ₹2,500 और 60 पेज की ₹3,500 है। तत्काल सेवा में 36 पेज के लिए ₹5,000 और 60 पेज के लिए ₹6,000 फीस है। नाबालिगों के लिए सामान्य पासपोर्ट की फीस ₹1,750 और तत्काल पासपोर्ट की फीस ₹4,250 है।
आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें?
पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाकर ‘ट्रैक एप्लिकेशन स्टेटस’ विकल्प चुनें। इसके बाद फाइल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। अगर आवेदन रिजेक्ट हो जाए तो सबसे पहले रिजेक्शन का कारण पता करें। इसके बाद जरूरी सुधार और डॉक्यूमेंट्स के साथ दोबारा आवेदन किया जा सकता है। पासपोर्ट खोने की स्थिति में तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराकर रीइश्यू के लिए आवेदन करना चाहिए। वहीं, शादी के बाद नाम या पता बदलने के लिए रीइश्यू पासपोर्ट के जरिए जानकारी अपडेट कराई जा सकती है।




















