Shivani Gupta
1 Dec 2025
इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार ने रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी है। यह कदम तब उठाया गया जब पूर्व पीएम और PTI प्रमुख Imran Khan की मौत की अफवाहों ने देश में अशांति फैलने का खतरा पैदा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर डॉ. हसन वकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि, 1 से 3 दिसंबर तक कोई भी सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली, धरना या पांच से अधिक लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही हथियार, लाठी, गुलेल, पेट्रोल बम और विस्फोटक सामग्री ले जाने पर पूरी तरह रोक है।
आदेश में यह भी शामिल है कि, नफरत भरे भाषण नहीं दिए जा सकते। पुलिस की बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश नहीं की जा सकती। दो लोगों को एक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने की अनुमति नहीं है। लाउडस्पीकर का उपयोग निषिद्ध है।
जिला खुफिया समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि, कुछ संगठन संवेदनशील जगहों और सरकारी इमारतों पर हमला करने की फिराक में हैं। इसलिए यह सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं।
PTI नेता असद कायसर ने कहा कि, संसद के दोनों सदनों के विपक्षी सांसद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करेंगे और धरना अदियाला जेल तक ले जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि, कोर्ट अपने आदेश को लागू करने में नाकाम रही है और जेल प्रशासन भी आदेश पालन के लिए तैयार नहीं है।
पाकिस्तान के न्याय राज्य मंत्री अकील मलिक ने कहा कि, खैबर पख्तूनख्वा (KP) में सुरक्षा और प्रशासन की स्थिति खराब हो चुकी है। सरकार वहां राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि, KP के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी प्रशासन सुधारने में नाकाम रहे हैं।
27 नवंबर को KP के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी रावलपिंडी की अदियाला जेल पहुंचे, जहां PTI समर्थकों की भीड़ बढ़ रही थी। सुरक्षा बलों ने उन्हें और उनके साथ आए नेताओं को आगे बढ़ने से रोका। इस दौरान धक्का-मुक्की और लात-घूंसे भी चले। PTI ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया।
इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। उनके बेटे कासिम खान ने कहा कि, पिछले 6 हफ्तों से उन्हें एक 'डेथ सेल' में रखा गया है। परिवार ने उनसे मिलने की अनुमति मांगी और जीवित होने का प्रमाण मांगा है।
PTI ने नए विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। सरकार को डर है कि प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं। खासकर इमरान खान की बहन या वकील किसी भी बुरे व्यवहार या हिरासत में टॉर्चर की जानकारी जनता को दे सकते हैं।
तोशाखाना केस: विदेश से मिले गिफ्ट बेचने के आरोप में चुनाव लड़ने पर रोक।
साइफर केस: सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक करने के आरोप, बाद में हाईकोर्ट ने बरी किया।
अल-कादिर ट्रस्ट केस: 600 करोड़ की जमीन लेने का आरोप।
हिंसा से जुड़े केस: गिरफ्तारी के बाद समर्थकों को भड़काने और सरकारी अधिकारियों को धमकाने के आरोप।
अगस्त 2023 से जेल में बंद Imran Khan पर कुल 100 से अधिक मामले दर्ज हैं।