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भारत में CAA लागू होने से बौखलाया पाकिस्तान, कानून को बताया मुस्लिम विरोधी, अमेरिका ने भी जताई चिंता

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भारत में CAA लागू होने से बौखलाया पाकिस्तान, कानून को बताया मुस्लिम विरोधी, अमेरिका ने भी जताई चिंता
इंटरनेशनल डेस्क। भारत में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू होने पर पाकिस्तान बौखला गया है। CAA पर पाकिस्तान और अमेरिका ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोनों देशों का सरकारी बयान सामने आया है। पाकिस्तान ने CAA को 'भेदभावपूर्ण' करार देते हुए कहा- यह कानून धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव करता है। वहीं, अमेरिका ने इस पर चिंता जाहिर की है।

भारत का CAA भेदभाव वाला : पाकिस्तान

पाकिस्तान विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में भारत में लागू हुए सीएए कानून पर बात करते हुए कहा, 'भारत का सीएए कानून और उसके नियम जाहिर तौर पर आस्था के आधार पर भेदभाव करने वाले हैं।' मुमताज ने आरोप लगाते हुए आगे कहा, 'भारत का सीएए कानून गलत धारणाओं के आधार पर बना है कि पड़ोसी मुल्कों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है और भारत उनके लिए सुरक्षित जगह है।

अमेरिका ने बताया लोकतांत्रिक सिद्धांत

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने भी भारत में लागू हुए CAA के बारे में बात करते हुए कहा, हम 11 मार्च की CAA के नोटिफिकेशन को लेकर चिंतित हैं। इस कानून को कैसे लागू किया जाएगा, हम इसकी प्रोसेस पर करीब से निगरानी कर रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का आदर करना और कानून के तहत सभी समुदायों के साथ बराबरी से पेश आना लोकतांत्रिक सिद्धांत है।

नागरिकता देने वाला कानून है CAA

सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने पर तीन पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, जो दिसंबर 2014 तक किसी ना किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए। जिसमें ये छह धर्म- हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी शामिल हैं।नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोकता है। •2016 में नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में पेश हुआ था, यहां से पास होने के बाद ये राज्यसभा में अटक गया था। इसके बाद इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया, फिर 2019 का चुनाव आ गया। 2019 दिसंबर में इसे दोबारा लोकसभा में पेश किया गया, इस बार ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से पास हो गया। • 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति से इस कानून के लिए मंजूरी मिल गई। लेकिन, कोरोना के कारण इसमें देरी हो गई।

सरकार ने लॉन्च की CAA की वेबसाइट

यह पोर्टल गृह मंत्री ने लॉन्च किया है। इसे लॉन्च करते हुए प्रवक्ता ने कहा, ” CAA-2019 के तहत नागरिकता संशोधन नियम, 2024 अधिसूचित कर दिया गया है। एक पोर्टल लॉन्च किया, CAA-2019 के तहत पात्र व्यक्ति इस पोर्टल Indiancitizenshiponline.nic.in पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये भी पढ़ें - ‘कोई कुछ भी कर ले, CAA कानून कभी…’ गृह मंत्री अमित शाह बोले- लोग ममता का साथ नहीं देंगे, उन्हें शरणार्थियों और घुसपैठियों के बीच अंतर नहीं पता
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By People's Reporter
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