Naresh Bhagoria
28 Nov 2025
भोपाल। गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को तीन वर्षों से ब्लैकमेल करने का मामला (Honey Trap) सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस को बताया था कि सिमरन (परिवर्तित नाम) और उसका पति उसके वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। दरअसल यह मामला लगभग तीन साल से चल रहा है। पीड़ित अब्दुल (परिवर्तित नाम) ने बताया कि उसके फोन पर एक अनजान नंबर से लगातार कॉल आते थे। पहले तो उसने कॉल रिसीव नहीं किए, लेकिन बाद में एक दिन फोन उठाया तो सिमरन ने पैसों की तंगी, पति की बेरुखी और अन्य समस्याएं बताकर मिलने को कहा। महिला की बातों में आकर अब्दुल उसके घर पहुंच गया। धीरे-धीरे सिमरन और अब्दुल की मुलाकातें बढ़ने लगीं।
अब्दुल जब सिमरन के घर जाता था तो उसे पता नहीं चलता था कि कोई उनकी मुलाकात के दौरान वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। दरअसल हनी ट्रैप (Honey Trap) का पूरा मामला प्लान किया हुआ था। इसमें सिमरन और उसके पति व तीन अन्य दोस्त भी शामिल थे।करीब छह महीने बाद सिमरन ने अपना रंग दिखाया और अब्दुल को वीडियो दिखाकर वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद उसका पति भी सामने आ गया। दोनों ने यह भी कहा कि अगर उनकी मांगी हुई रकम नहीं दी तो वे ये वीडियो तो वायरल करेंगे ही साथ ही थानों में दुष्कर्म के केस भी दर्ज करा देंगे।
इस धमकी से अब्दुल घबरा गया और उसने उन्हें धीरे-धीरे पैसा देना शुरू कर दिया। यह रकम अब्दुल पेटीएम और अन्य माध्यमों से दे रहा था। धीरे-धीरे करके आरोपियों ने अब्दुल से करीब 15 लाख रुपए ऐंठ लिए। अब और रकम देना अब्दुल को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उसने पूरी कहानी गोविंदपुरा पुलिस को सुनाई। पुलिस ने आरोपियों को दबिश देकर पूछताछ की तो उन्होंने बात स्वीकार कर ली। आरोपियों के पास से पुलिस ने अब्दुल और सिमरन के वीडियो रिकॉर्डिंग वाले मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
अब्दुल की शिकायत दर्ज मामले में आरोपियों क पेशी अपर सत्र न्यायलय में हुई। आरोपियों पर लगाए गए आरोप सिद्ध होने पर सिमरन और उसके पति और चार अन्य आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई। जस्टिस जयंत शर्मा ने आदेश में लिखा कि यह हनी ट्रैप का मामला है इसमें आरोपियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखी जा सकती।