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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट मंगलवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने को लेकर अपना फैसला सुनाएगी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 15 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलों पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
यह मामला 2 जुलाई से कोर्ट में दैनिक आधार पर सुना जा रहा था। प्रवर्तन निदेशालय और प्रस्तावित आरोपियों की ओर से लगातार दलीलें पेश की गईं।
ईडी ने इस केस में इन लोगों पर आरोप लगाए हैं- सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा (दिवंगत), ऑस्कर फर्नांडिस (दिवंगत), सुमन दुबे, सैम पित्रोदा
ईडी का आरोप है कि इन नेताओं और एक निजी कंपनी 'यंग इंडियन' ने मिलकर एक साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की करीब 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों को धोखे से अपने कब्जे में लिया।
यह वही कंपनी है जो नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करती है। इस मामले में धनशोधन (Money Laundering) की धाराएं लगाई गई हैं।