Bhopal News : बहुचर्चित हनीट्रैप मामले से जुड़े मानव तस्करी केस में तीन आरोपी बरी, भोपाल कोर्ट ने सुनाया फैसला
Publish Date: 6 May 2024, 6:05 PM (IST)Reading Time: 2 Minute Read
भोपाल। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले (Honey Trap Case) से जुड़े मानव तस्करी केस में सोमवार को तीन आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। ये फैसला भोपाल की एडीजे पल्लवी द्विवेदी की कोर्ट ने सुनाया है। जिसमें आरोपी श्वेता विजय जैन, आरती दयाल और अभिषेक को कोर्ट ने बरी किया है। फरियादी की ओर से CID ने एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में ट्रायल के दौरान कोर्ट ने चार्ज के स्तर पर आरोपी श्वेता स्वप्निल जैन को बरी किया था।
फरियादी ने बदले अपने बयान
इस मामले में गवाही के दौरान पहले फरियादी जो कि खुद भी हनी ट्रैप केस में आरोपी है। उसकी उज्जैन जेल से भोपाल में बुलाकर कोर्ट ने गवाही ली थी। तब फरियादी ने सभी आरोपियों के खिलाफ बयान दिए थे। सभी पर महत्वपूर्ण लोगों का राजनेताओं से शोषण करवाने का आरोप भी लगाया था, लेकिन हनी ट्रैप केस में फरियादी की जब जमानत हो गई। जमानत के बाद कोर्ट में आकर फिर बयान दिया कि उसके साथ किसी ने कोई शोषण नहीं किया है।
कोर्ट में बताया गया कि पुलिस के दबाव में पहले उनके खिलाफ बोला था। सभी गवाहों के कथन लेख करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (एडीजे) पल्लवी द्विवेदी ने सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है।
2019 में सामने आया था मामला
गौरतलब है कि 17 सितंबर 2019 को जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, तब हनी ट्रैप कांड सामने आया था। इस मामले का खुलासा नगर निगम इंदौर के तत्कालीन चीफ इंजीनियर हरभजन सिंह की शिकायत के बाद हुआ था। उन्होंने इंदौर के पलासिया थाने में ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद हनी ट्रैप की परतें खुलनी शुरू हुई थी। बताया कि उन्हें कुछ युवतियों ने अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल किया और 3 करोड़ रुपए की मांग की है। इसके बाद पुलिस ने 6 महिलाओं समेत 8 को आरोपी बनाया था।
वर्तमान में पीपुल्स समाचार के डिजिटल विंग यानी 'पीपुल्स अपडेट' में बतौर सीनियर सब-एडिटर कार्यरत हूं।...Read More