Shivani Gupta
23 Dec 2025
जबलपुर। सिंगरौली जिले में रिलायंस के सासन पॉवर प्रोजेक्ट के ऐश डैम से हो रहे जहरीले रिसाव से खेती की जमीनों के बंजर होने के आरोपों को हाईकोर्ट ने सख्ती है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रामकुमार चौबे की डिवीजन बेंच ने चार किसानों की याचिका पर वहां के कलेक्टर को संयुक्त निरीक्षण कराने के निर्देश दिए। बेंच ने कहा कि रिपोर्ट 45 दिनों के भीतर कोर्ट के समक्ष पेश की जाए। वहीं सासन पॉवर प्रोजेक्ट की ओर से कहा गया कि यदि ऐश डैम में कोई लीकेज है, तो उसको तत्काल सुधारा जाएगा।
यह मामला सिंगरौली के टियारा पोस्ट के ग्राम हर्रहवा में रहने वाले किसान कृष्णदास शाह, तुलसीदास शाह, सुनील प्रभाकर और रामकृपाल शाह की ओर से वर्ष 2022 में दाखिल किया गया था। आवेदकों का कहना था कि उनकी जमीनों से लगी जमीन पर रिलायंस सासन पॉवर प्रोजेक्ट का ऐश डैम है, जहां पर कोयले से बिजली बनने के बाद निकलने वाली राख को रखा जाता है। याचिका में आरोप था कि ऐश डैम से निकलने वाले जहरीले पानी से उनकी जमीन बंजर हो रहीं और वर्ष 2012 से याचिकाकर्ताओं को हर साल खेती में नुकसान हो रहा है।
मामले पर हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता महेश प्रसाद शुक्ला, राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता श्वेता यादव, रिलायंस कंपनी की ओर से अधिवक्ता हिमान्शु शुक्ला और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ हाजिर हुए। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से कहा गया कि यदि ऐश डैम में कोई लीकेज है, तो उसको तत्काल सुधारा जाएगा। इस बयान पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगरौली के कलेक्टर को कहा कि वे सभी संबंधितों के साथ स्पॉट इंस्पेक्शन कराकर उसकी रिपोर्ट 45 दिनों में कोर्ट में पेश करें।