जबलपुर। कटनी के भाजपा विधायक संजय पाठक द्वारा हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा से संपर्क करने की कोशिश के मामले पर सुनवाई 2 अप्रैल तक के लिए टल गई है। गुरुवार को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने यह निर्देश दिए।
जस्टिस मिश्रा ने मामला अपनी बेंच से हटाकर किसी अन्य बेंच में सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी विधायक संजय पाठक के खिलाफ कोई कार्रवाई न किए जाने पर आशुतोष दीक्षित की ओर से यह याचिका डिवीजन बेंच के समक्ष दाखिल की गई। बीते 17 मार्च को याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरविन्द श्रीवास्तव व पुनीत श्रोती हाजिर हुए थे। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले पर 26 मार्च को सुनवाई करने के निर्देश दिए थे। मामले पर गुरुवार को आगे हुई सुनवाई के दौरान विधायक संजय पाठक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे ने याचिका को लेकर अपनी आपत्तियां पेश कीं। बेंच ने मामले पर 2 अप्रैल को आगे सुनवाई करने के निर्देश दिए।
वहीं जबलपुर के गैंगस्टर अब्दुल रज्जाक की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 1 अप्रैल तक के लिए टल गई है। गुरुवार को जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन की डिवीजन बेंच ने यह निर्देश दिए। इस मामले में रज्जाक ने आरोप लगाया है कि भाजपा विधायक के इशारे पर उसके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है, जो खारिज किए जाने के योग्य है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मो. अली, अधिवक्ता शारिक अकील फारूकी व राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह पैरवी कर रहे हैं।