जबलपुर। भाजपा विधायक संजय पाठक को हाईकोर्ट ने गुरुवार को संज्ञान लेकर शोकॉज नोटिस जारी किया है। जस्टिस विशाल मिश्रा से संपर्क करने की कोशिश के मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने उनसे पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना मामले की कार्रवाई की जाए?
गौरतलब है कि 1 सितंबर 2025 को जस्टिस विशाल मिश्रा ने ओपन कोर्ट में खुलासा किया था कि विधायक संजय पाठक ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की है। जस्टिस मिश्रा ने मामला अपनी बेंच से हटाकर किसी अन्य बेंच में सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी विधायक संजय पाठक के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर आशुतोष दीक्षित की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में विधायक संजय पाठक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए जाने की राहत चाही गई थी।
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मामले पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरविन्द श्रीवास्तव व पुनीत श्रोती हाजिर हुए थे। सुनवाई के दौरान बेंच ने याचिका का निराकरण कर दिया और फिर संज्ञान लेकर विधायक संजय पाठक को आपराधिक अवमानना का शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
सुनवाई के दौरान विधायक संजय पाठक की ओर से कहा गया कि इस मामले को मीडिया में जाने से रोका जाए। इस दलील को नकारते हुए बेंच ने कहा कि हम मीडिया को रोकने के कोई निर्देश जारी नहीं करेंगे।