कोलकाता रेप-मर्डर केस में संजय रॉय दोषी करार, सियालदह कोर्ट का बड़ा फैसला, CBI बोली- फांसी की सजा हो
Publish Date: 18 Jan 2025, 2:43 PM (IST)Reading Time: 3 Minute Read
कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में सियालदह कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। जस्टिस अनिर्बान दास ने दोपहर 2:30 बजे यह फैसला सुनाया, जबकि सजा का ऐलान सोमवार को किया जाएगा। अदालत ने इस मामले में 162 दिन बाद फैसला दिया, जिसमें 9 अगस्त 2024 को हुई घटना पर 18 जनवरी 2025 को निर्णय आया।
आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप-मर्डर केस की टाइमलाइन
- 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद किया।
- 10 अगस्त को कोलकाता पुलिस ने सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया, पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों ने प्रदर्शन करना शुरू किया।
- 12 अगस्त को आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने पद से इस्तीफा दे दिया।
- 13 अगस्त को कोर्ट ने पुलिस से सीबीआई को केस की जांच सौंपी।
- 14 अगस्त को ममता बनर्जी ने विरोध रैली निकाली।
- 15 अगस्त को पब्लिक ने आरजीकर कॉलेज में तोड़-फोड़ की, पुलिस ने तोड़-फोड़ के मामले में 19 लोगों को हिरासत में लिया।
- 18 अगस्त को कोर्ट ने आरोपी मामले की सुनवाई 20 तारीख को तय की।
- 19 अगस्त को कोर्ट ने पॉलीग्राफ करने की अनुमति को पास कर दिया।
- 20 अगस्त को हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस को जांच की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए।
- 21 अगस्त को केंद्र सरकार ने CISF को आरजीकर कॉलेज के सुरक्षा के निर्देश दिए और 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया।
- 24 अगस्त को संजय और 6 अन्य लोगों का लाई-डिटेक्शन टेस्ट किया।
- 25 अगस्त को आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष सहित 15 लोगों के घर पर छापा मारा।
- 26 अगस्त को छात्र संघ ने बंगाल के सीएम का इस्तीफा मांगा।
- 14 अगस्त को संदीप घोष और एक पुलिस कर्मचारी को गिरफ्तार किया।
- 3 अक्टूबर को कोलकाता के डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे।
- 7 अक्टूबर को मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की।
- 21 अक्टूबर को भूख हड़ताल पर बैठे लोगों से सीएम ममता बनर्जी ने मुलाकात की और भूख हड़ताल खत्म की।
- 4 नवंबर को आरोपी संजय के खिलाफ सीबीआई ने सबूत पेश किए।
- 11 नवंबर को कोर्ट ने हत्या और रेप के मामले मे ट्रायल शुरू किया।
- 12 नवंबर को सीबीआई ने बंद कमरे में सुनवाई करना शुरू किया।
- 29 नवंबर को सीबीआई ने 125 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की जिसमें संदीप घोष का नाम शामिल था।
- 13 दिसंबर को संदीप घोष और पुलिस ऑफिसर को जमानत मिल गई।
- 9 जनवरी को संजय रॉय के मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई और 50 लोगों की गवाही दर्ज की गई।
- 18 जनवरी को सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया गया।