Aakash Waghmare
19 Jan 2026
केरल पुलिस ने बुधवार को एक महिला और उसके लिव-इन पार्टनर के खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया है। महिला पर आरोप है कि 16 साल के बेटे को आतंकी संगठन ISIS से जुड़ने के लिए प्रभावित किया। जबकि लड़के का पिता महिला से अलग रहता है। दूसरी ओर महिला के पति के परिवार ने आरोप लगाया कि UK में महिला का पार्टनर लड़के को ISIS के वीडियो दिखाता था और उसे संगठन में शामिल होने के लिए उकसाता था।
UAPA गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 2019 एक आतंकवाद-रोधी कानून है, जो देश-विरोधी और आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 अगस्त 2019 को संशोधित UAPA बिल संसद में पेश किया था। और 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी थी। दरअसल इस कानून के तहत व्यक्ति या संगठन को आतंकी घोषित किया जा सकता है।
बुधवार को लड़के के चाचा उसे थाने लेकर पहुंचे और अपनी भाभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई । उन्होंने कहा कि लड़का UK में अपनी मां और उसके लिव-इन पार्टनर के साथ रह रहा था, जहां मां नर्स के रूप में काम करती है। वहीं चाचा के मुताबिक, पार्टनर लड़के को ISIS के वीडियो दिखाता था और उसे संगठन से जुड़ने के लिए उकसाता था। चाचा ने यह भी कहा कि लड़के ने उन्हें बताया कि उसकी मां को सब पता था और उसने इसे रोकने की कोशिश नहीं की।