जर्जर भवन ने ली बुजुर्ग की जान, नगर निगम के उपयंत्री संजय मिश्रा सस्पेंड; कार्रवाई में लापरवाही का आरोप

कटनी में जर्जर भवन का छज्जा गिरने से बुजुर्ग की मौत के मामले में नगर निगम ने उपयंत्री संजय मिश्रा को निलंबित कर दिया है।
जर्जर भवन ने ली बुजुर्ग की जान, नगर निगम के उपयंत्री संजय मिश्रा सस्पेंड; कार्रवाई में लापरवाही का आरोप

कटनी। मध्य प्रदेश के कटनी में जर्जर भवन का छज्जा गिरने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत के मामले में नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। मदनमोहन चौबे वार्ड क्रमांक 27 के तत्कालीन प्रभारी उपयंत्री संजय मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। नगर निगम के अनुसार, संबंधित भवन लंबे समय से जर्जर हालत में था और पहले ही खतरनाक भवनों की सूची में शामिल किया जा चुका था। आरोप है कि समय पर जरूरी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते यह दुखद घटना हुई।

जर्जर भवन का छज्जा गिरने से हुई बुजुर्ग की मौत

जानकारी के मुताबिक, सागर पुलिया के पास मदनमोहन चौबे वार्ड में स्थित एक भवन काफी समय से जर्जर हालत में था। यह भवन श्रीमती कुसुम अग्रवाल और श्रीमती सुशीला अग्रवाल के स्वामित्व में बताया गया है। निलंबन आदेश के अनुसार, 26 और 27 सितंबर 2026 को सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी सामने आई कि भवन का छज्जा गिरने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना के बाद नगर निगम ने संबंधित उपयंत्री की भूमिका और कार्रवाई की जांच की।

चार महीने बाद भी नहीं हटाया गया पूरा जर्जर भवन

नगर निगम के मुताबिक, उपयंत्री संजय मिश्रा को जर्जर भवन के संबंध में मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करनी थी। आदेश में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने दायित्वों का समय पर पालन नहीं किया और कार्रवाई में टालमटोल की। इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद संजय मिश्रा ने लिखित जवाब दिया। उन्होंने बताया कि 13 मई 2026 को भवन का कुछ हिस्सा तुड़वाया गया था। शेष हिस्सा गिराने के लिए भवन मालिकों ने समय मांगा था।

हालांकि, नगर निगम ने इस जवाब को संतोषजनक नहीं माना। आदेश में कहा गया है कि आंशिक कार्रवाई के बाद चार महीने से अधिक समय बीत गया, लेकिन भवन को पूरी तरह सुरक्षित करने या हटाने की कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही, वरिष्ठ अधिकारियों को भी स्थिति की जानकारी देने में लापरवाही बरती गई।

निलंबन के साथ विभागीय कार्रवाई

नगर निगम ने उपयंत्री पर पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही और मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इसी आधार पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(2)(क) के तहत उन्हें निलंबित किया गया है निलंबन अवधि के दौरान संजय मिश्रा का मुख्यालय सुरम्य पार्क, नगरपालिक निगम कटनी निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

जर्जर भवनों की समय पर जांच क्यों जरूरी?

कटनी की यह घटना जर्जर इमारतों की पहचान और समय पर कार्रवाई की अहमियत को सामने लाती है। पुराने और कमजोर भवनों से आम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है कि खतरनाक भवनों की नियमित निगरानी की जाए और जरूरत पड़ने पर समय रहते कार्रवाई की जाए।

Sanjay Tiwari
By Sanjay Tiwari

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