Mithilesh Yadav
10 Sep 2025
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में फिल्म जॉली एलएलबी 3 के गाने ‘भाई वकील है’ को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप है कि इस गाने में वकीलों और न्यायपालिका को गलत व आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया है। मामले में कोर्ट ने फिल्म की निर्माता जयंती पाहवा को याचिका में आवश्यक पक्षकार बनाने की अनुमति दी है। 12 सितंबर को मामले की सुनवाई की जाएगी।
दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका में अधिवक्ता प्रांजल तिवारी ने दावा किया था कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की आने वाली फिल्म जाली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3) के गाने 'भाई वकील है' में वकीलों को नाचते और अशोभनीय अंदाज में दिखाया गया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा- जब तक फिल्म के निर्माता और निर्देशक को पक्षकार नहीं बनाया जाता, तब तक कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इसलिए कोर्ट ने नोटिस भेजकार फिल्म की निर्माता जयंती पाहवा को याचिका में आवश्यक पक्षकार बनाने की अनुमति दी है।
राज्य सरकार के वकील ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को जानकारी दी कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जिसे पहले ही खारिज किया जा चुका है। वहां भी फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था।
याचिका में अधिवक्ता प्रांजल तिवारी ने दावा किया है कि फिल्म के गाने में वकीलों को नाचते और अशोभनीय अंदाज में दिखाया गया है। साथ ही, वे नेकबैंड (वकीलों की पहचान) पहने हुए हैं, जिससे वकीलों की गरिमा को ठेस पहुंचती है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, यह चित्रण केवल अपमानजनक ही नहीं, बल्कि यह सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 की धारा 5B का भी उल्लंघन करता है, जो फिल्मों में नैतिक मूल्यों के पालन की बात करता है। वहीं, याचिका में यह भी कहा गया है कि गाने के बोल अश्लील और अपमानजनक हैं, जो युवाओं पर गलत प्रभाव डाल सकते हैं। इससे वकीलों की भावनाएं आहत होती हैं और यह कानूनी पेशे का मजाक उड़ाता है।
गौरतलब है कि जॉली एलएलबी 3 फिल्म 19 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इससे पहले यह मामला कोर्ट में पहुंच गया है और अगली सुनवाई अब 12 सितंबर को होगी।