Jet Airways के फाउंडर नरेश गोयल को बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी 2 महीने की अंतरिम जमानत; मनी लॉड्रिंग मामले में सितंबर से हैं जेल में

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेडिकल के आधार पर दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी। गोयल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले 3 मई को हुई सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गोयल की मेडिकल के आधार पर मांगी गई अंतरिम जमानत का विरोध किया था। साथ ही कहा था कि प्राइवेट अस्पताल में उनका रहना एक महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।
गोयल ने किया था हाईकोर्ट का रुख
जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेडिकल के आधार पर जमानत देने के अनुरोध के साथ हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह और उनकी पत्नी, दोनों ही अंतिम चरण में पहुंच चुके कैंसर से जूझ रहे हैं।अनीता गोयल को नवंबर मिली जमानत
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन करने और केनरा बैंक द्वारा कर्ज के रूप में जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपए में धोखाधड़ी करने का आरोप है। ED ने कथित बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में नरेश गोयल को सितंबर, 2023 में गिरफ्तार किया था। ED की ओर से इस मामले में आरोपपत्र दाखिल करने पर गोयल की पत्नी अनीता गोयल को नवंबर, 2023 में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उनकी उम्र और हेल्थ को देखते हुए उन्हें जमानत दे दी गई थी। लेकिन विशेष अदालत ने नरेश गोयल को इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उन्हें उनकी पसंद के अस्पताल में इलाज मुहैया कराया जा रहा है।











