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डीलरशिप का झांसा देकर 1 करोड़ की ठगी, इंदौर की हेल्थकेयर कंपनी के डायरेक्टर पर केस

गुजरात में डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के नाम पर दो लोगों से 50-50 लाख लिए; न माल दिया, न रकम लौटाई, क्राइम ब्रांच ने 74 वर्षीय संचालक को आरोपी बनाया
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डीलरशिप का झांसा देकर 1 करोड़ की ठगी, इंदौर की हेल्थकेयर कंपनी के डायरेक्टर पर केस
लाल घेरे में आरोपी मनोहरलाल गुप्ता

इंदौर। गुजरात में डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का झांसा देकर एक करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने जांच के बाद हेल्थकेयर कंपनियों के डायरेक्टर मनोहरलाल गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और साजिश की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। आरोप है कि गुजरात क्षेत्र की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाने का भरोसा देकर पीड़ित से 50-50 लाख रुपये की दो किश्तों में कुल एक करोड़ रुपये लिए गए, लेकिन बाद में न तो कारोबार के लिए माल दिया गया और न ही मूल राशि वापस की गई।

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क्राइम ब्रांच के अनुसार, गुजरात के झालोद, जिला दाहोद निवासी कमलेश अग्रवाल ने डीसीपी कार्यालय में शिकायत की थी। शिकायत में बताया कि इंदौर की मेसर्स आईएचएल मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड और इन्फुटेक हेल्थकेयर लिमिटेड के डायरेक्टर आदित्य गुप्ता और मनोहरलाल गुप्ता ने गुजरात क्षेत्र में डीलर/डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का प्रलोभन दिया था। भरोसे में आकर शिकायतकर्ता ने दोनों के कहने पर 50-50 लाख रुपये जमा किए।

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मार्जिन मनी देकर जीता भरोसा, फिर बंद कर दिया भुगतान

शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने शुरुआत में जुलाई 2022 तक डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन मनी के नाम पर कुल 28.50 लाख रुपये का भुगतान किया। इससे पीड़ित को कारोबार आगे बढ़ने की उम्मीद बनी रही। इसके बाद आरोपियों ने न तो मार्जिन मनी देना जारी रखा, न व्यापार के लिए माल उपलब्ध कराया और न ही जमा की गई मूल रकम लौटाई। रकम वापस मांगने पर आरोपियों द्वारा कथित तौर पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

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बैंक स्टेटमेंट और लेजर से खुली लेनदेन की परतें

शिकायत की विस्तृत जांच के दौरान क्राइम ब्रांच ने बैंक स्टेटमेंट, लेजर, पत्राचार सहित अन्य दस्तावेजों की जांच की। जिला अभियोजन कार्यालय से प्राप्त विधिक राय के बाद पुलिस ने प्रथमदृष्टया धोखाधड़ी कर सदोष लाभ प्राप्त करने और अमानत में खयानत किए जाने की बात सामने आने पर केस दर्ज किया। 

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क्राइम ब्रांच ने अपराध क्रमांक 113/2026, दिनांक 5 अगस्त 2026 को धारा 420, 409 और 34 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की है। पुलिस के अनुसार आरोपी मनोहरलाल गुप्ता की उम्र 74 वर्ष है और वह भंवरकुआं क्षेत्र में रहता है। वह संबंधित दोनों कंपनियों के डायरेक्टर/मुख्य संचालक के रूप में काम करता है।नोट: दिए गए दस्तावेज में एक जगह धोखाधड़ी राशि 2.14 करोड़ रुपये बताई गई है, जबकि शिकायत के घटना विवरण में पीड़ित से 1 करोड़ रुपये लेने का उल्लेख है।

Hemant Nagle
By Hemant Nagle

हेमंत नागले | पिछले बीस वर्षों से अधिक समय से सक्रिय पत्रकारिता में हैं। वर्ष 2004 में मास्टर ऑफ जर्...Read More

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