Hemant Nagle
22 Dec 2025
इंदौर में रियल एस्टेट के नाम पर 3 करोड़ 12 लाख रुपये की सुनियोजित धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने बिल्डर भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन और विश्वासघात की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है।
जांच में खुलासा हुआ कि यह भूमि गौतम जैन ने सिराज सिद्दीकी से वर्ष 2012 में खरीदी थी। बाद में गौतम जैन ने निर्माण के लिए एएम बिल्डर को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। कंपनी का संचालन साजिद शेख कर रहा था।
धोखाधड़ी की साजिश यहीं नहीं रुकी। साजिद शेख ने जमीन अपने भाई राशिद शेख को ट्रांसफर कर दी, जिसकी कंपनी बलमोईन डेवलकॉन प्राइवेट लिमिटेड है। कुछ समय बाद यही भूखंड तीसरे भाई जावेद शेख की कंपनी जेएसआर रियलिटी के नाम कर दिया गया।
EOW जांच में सामने आया कि इसी विवादित भूमि पर 52 फ्लैट खड़े कर दिए गए। इनमें से कई फ्लैट बेच भी दिए गए, लेकिन खरीदारों को आज तक न कब्जा मिला और न ही कानूनी दस्तावेज।
पीड़ित गौतम जैन (पिता गजेंद्र जैन), निवासी स्कीम नंबर 154, विजय नगर की शिकायत पर EOW ने साजिद शेख, राशिद शेख और जावेद शेख के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।