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भारत में WhatsApp-Telegram और अन्य ऐप के लिए सिम-बाइंडिंग नियम, 1 जनवरी 2027 से लागू होगा नया कानून

DoT ने 31 दिसंबर 2026 तक मैसेजिंग ऐप्स को एक्टिव सिम से अकाउंट लिंक करने का निर्देश दिया, OTP सिस्टम खत्म, Wi-Fi यूजर्स और विदेश यात्रा करने वालों को दिक्कत, ₹22,800 करोड़ के साइबर फ्रॉड रोकने के लिए टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स।
भारत में WhatsApp-Telegram और अन्य ऐप के लिए सिम-बाइंडिंग नियम, 1 जनवरी 2027 से लागू होगा नया कानून
सिम-बाइंडिंग नियम, 1 जनवरी 2027 से लागू होगा नया कानून

नई दिल्ली।  वॉट्सऐप, टेलीग्राम, सिग्नल और अन्य मैसेजिंग ऐप्स को भारत में नई पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार 1 जनवरी 2027 से 'सिम-बाइंडिंग' (SIM-binding) नियम लागू करने की तैयारी कर रही है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने इन प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे 31 दिसंबर 2026 तक यूजर अकाउंट्स को उस एक्टिव सिम से लिंक करें, जिसका इस्तेमाल रजिस्ट्रेशन के समय किया गया था। 28 नवंबर 2025 को 'टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स' के तहत जारी किए गए इन नियमों का मकसद भारतीय मोबाइल नंबरों से जुड़े साइबर फ्रॉड को रोकना है।

अकाउंट्स डिवाइस में लगी एक्टिव सिम से जुड़े रहें

प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि यूजर अकाउंट्स हमेशा डिवाइस में लगी एक एक्टिव सिम से जुड़े रहें। यह मौजूदा 'वन-टाइम पासवर्ड' (OTP) वेरिफिकेशन से अलग है, अभी की व्यवस्था में सिम निकाल देने या बंद हो जाने के बाद भी यूजर अकाउंट का इस्तेमाल जारी रखा जा सकता है।

इन्हें हो सकती है दिक्कत

जो यूजर्स बिना रजिस्टर्ड सिम के केवल वाई-फाई (Wi-Fi) का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग एक से ज्यादा डिवाइस चलाते हैं, जो अक्सर अपना सिम बदलते रहते हैं, जो लोग विदेश यात्रा करते हैं या जो लोग केवल वाई-फाई पर टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। डिवाइस से सिम निकाल देने, नंबर बंद हो जाने, या बिना सिम वाले डिवाइस से मैसेज भेजने पर सर्विस में रुकावट आ सकती है। इन ऐप्स में WhatsApp, Telegram, Snapchat, Arattai, ShareChat, Josh, JioChat और Signal शामिल हैं। भारत में WhatsApp ने Android पर SIM बाइंडिंग का बीटा परीक्षण शुरू कर दिया है। इसका सटीक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रत्येक प्लेटफॉर्म आवश्यकताओं को कैसे लागू करता है। संचार मंत्रालय ने कहा कि साइबर अपराधियों ने डिजिटल धोखाधड़ी, जिसमें impersonation scams भी शामिल हैं, के लिए मौजूदा खामियों का फायदा उठाया है।

हजारों करोड़ की सायबर धोखाधड़ी के शिकार हुए लोग

पिछले साल साइबर धोखाधड़ी से ₹22,800 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। इन उपायों का उद्देश्य पता लगाने की क्षमता में सुधार करना और दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग को कम करना है। एक संशोधित निर्देश में हर छह घंटे में वेब सत्रों के ऑटोमैटिक लॉगआउट के पूर्व प्रस्ताव को हटा दिया गया है और इसके स्थान पर रिस्क-बेस्ड लॉगआउट लागू किए गए हैं। अनुपालन न करने वाले प्लेटफॉर्म पर दूरसंचार अधिनियम, 2023 और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।दूरसंचार विभाग वैध फोन नंबरों के वेरिफिकेशन के लिए एक MNV प्लेटफॉर्म की भी योजना बना रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अनुपालन की समय सीमा पर खाते स्वतः बंद नहीं होंगे क्योंकि प्रवर्तन प्लेटफॉर्म की तैयारी पर निर्भर करेगा।

Puneet Pandey
By Puneet Pandey

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