Manisha Dhanwani
10 Nov 2025
Naresh Bhagoria
9 Nov 2025
Aakash Waghmare
9 Nov 2025
कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार (24 सितंबर 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) की याचिका खारिज कर दी। कंपनी ने केंद्र सरकार के टेकडाउन आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में काम करने के लिए यहां के कानूनों का पालन करना ही होगा।
कंपनी की तरफ से कहा गया कि वह अमेरिकी कानूनों के तहत काम करती है और उसे अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है। इसलिए भारत सरकार के टेकडाउन आदेश का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।
इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि अनुच्छेद 19(2) केवल भारतीय नागरिकों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, न कि विदेशी कंपनियों या गैर-नागरिकों के लिए। सरकार ने कहा कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देश के नियमों का पालन करना होगा।