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    High Court News : हिंदू युवती और मुस्लिम युवक की शादी अवैध, हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देकर खारिज की याचिका

    Publish Date: 30 May 2024, 9:01 PM (IST)Reading Time: 3 Minute Read
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    जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने हिंदू युवती और मुस्लिम युवक की शादी पर अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने धर्मांतरण के बिना हुई शादी को अवैध करार दिया है। यानी बिना धर्म बदले शादी अवैध होगी। विवाह के लिए धर्म बदलना होगा। जस्टिस जीएस आहलूवालिया की एकलपीठ ने गुरुवार को यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दी कि हिंदू युवती तथा मुस्लिम युवक के बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध नहीं है। साथ ही कोर्ट ने विशेष विवाह एक्ट 1954 के तहत अंतरधार्मिक विवाह को पुलिस सुरक्षा देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

    प्रेमी जोड़े ने सुरक्षा के लिए दायर की थी याचिका

    दरअसल, अनूपपुर निवासी 23 वर्षीय हिंदू युवती तथा 23 वर्षीय मुस्लिम युवक की ओर से विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी पंजीकृत करने के लिए पुलिस सुरक्षा प्रदान किए जाने उक्त याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह पंजीकरण अधिकारी के समक्ष आवेदन दायर किया है। विवाह पंजीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। याचिका में कहा गया था कि युवती के पिता अंतर जाति विवाह का विरोध कर रहा है।

    शादी के लिए धर्म परिवर्तन का इरादा नहीं

    याचिका की सुनवाई के दौरान अनावेदक पिता की ओर से बताया गया कि उसकी बेटी घर से सभी के आभूषण ले गई है। इसके अलावा वह मुस्लिम लड़के से अंतर जाति विवाह करती है तो समाज उसका बहिष्कार कर देगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से दलील दी गई कि दोनों अपने-अपने धर्म का पालन करेंगे। विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करने का इरादा नहीं है। विशेष विवाह अधिनियम व्यक्तिगत कानून को दरकिनार करता है।

    कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का दिया हवाला

    एकलपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक मुस्लिम पुरुष तथा एक हिंदू महिला के बीच विवाह से पैदा हुए बच्चों के उत्तराधिकार अधिकारों के संबंध में पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा कि दोनों के बीच विशेष विवाह अधिनियम के तहत हुए विवाह एक अनियमित तथा फसादी विवाह होगा। एकलपीठ ने कहा कि पर्सनल लॉ के तहत विवाह की कुछ रस्मों का पालन किया जाता है। एकलपीठ ने मुस्लिम लॉ का हवाला देते हुए कहा कि मुस्लिम लड़का किसी ऐसी लड़की से विवाह नहीं कर सकता जो मूर्तिपूजक या अग्निपूजक करती हो। इस प्रकार मुस्लिम लड़की सिर्फ मुस्लिम युवक से शादी कर सकती है। विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के बावजूद भी पर्सनल लॉ के तहत यह वैध विवाह नहीं होगा। यह एक अनियमित व फसादी विवाह होगा। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिका लिव-इन रिलेशनशिप में रहने या धर्म परिवर्तन से संबंधित नहीं है। इसलिए न्यायालय याचिका को हस्तक्षेप करने के आयोग्य मानते हुए खारिज करती है। ये भी पढ़ें- नौतपा के छठवें दिन भी भीषण गर्मी से राहत नहीं, MP का सीधी रहा सबसे गर्म, पारा 48.2 डिग्री, केरल में मानसून की दस्तक मध्य प्रदेश की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

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