PlayBreaking News

जबलपुर:पूर्व जूनियर इंजीनियर को 4 साल की सजा, केस को रफा-दफा करने के लिए एवज में मांगी थी रिश्वत

बिजली चोरी के एक मामले को रफा-दफा करने के लिए 5 हजार की रिश्वत लेते पकड़े गए पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जूनियर इंजीनियर कमलेश कसेरा को लोकायुक्त की विशेष अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश मनीष सिंह ठाकुर की अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी पहले ही 5 हजार रुपए रिश्वत ले चुका था।
Follow on Google News
पूर्व जूनियर इंजीनियर को 4 साल की सजा, केस को रफा-दफा करने के लिए एवज में मांगी थी रिश्वत

जबलपुर। लोकायुक्त के विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला ने मामले में पैरवी की। शिकायत की जांच के बाद लोकायुक्त की टीम ने आरोपी को बाकी 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।

18 फरवरी 2021 को की गई थी शिकायत

लोकायुक्त के विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला ने मामले में पैरवी की। शिकायतकर्ता सतीश चंद्र वंशकार ने 18 फरवरी 2021 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त से शिकायत की थी कि 15 फरवरी 2021 को प्रेम सागर फीडर अधिकारी कमलेश कसेरा द्वारा प्रार्थी के भाई के मकान में संचालित किराना दुकान की तलाशी ली गई और विद्युत चोरी करने का मामला प्रार्थी के पिता के नाम बनाया गया।

ये भी पढ़ें: ई-रिक्शा को मिली छूट पर हाईकोर्ट सख्त: सरकार से कहा- जरूरत हो तो फैसला वापस लेने पर करें विचार

मामले को रफा दफा करने के लिए मांग रहा था रिश्वत

इसी मामले के सिलसिले में जब शिकायतकर्ता आरोपी से मिला तो आरोपी ने विद्युत चोरी का प्रकरण खत्म करने के एवज में उससे 10 हजार रुपए रिश्वत की मांग की। बातचीत के दौरान आरोपी ने शिकायतकर्ता से 5 हजार रुपए ले लिए। इसके बाद बाकी 5 हजार रुपए देने के लिए शिकायतकर्ता ने आरोपी से 2-3 दिन का समय मांगा।

Breaking News

बाकी पैसे लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार

निर्धारित समय पर शिकायतकर्ता कांचघर स्थित जोन-2 कार्यालय पहुंचा। जैसे ही आरोपी जूनियर इंजीनियर कमलेश कसेरा ने शेष 5 हजार रुपए की रिश्वत ली, उसी दौरान पहले से मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें: Video Viral : बैतूल में मृत गाय को कचरा वाहन से घसीटा, गौ सेवक-हिंदू संगठन खफा

अदालत ने सुनाई 4 साल की सजा

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद लोकायुक्त की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश मनीष सिंह ठाकुर ने आरोपी कमलेश कसेरा को दोषी ठहराते हुए 4 साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि मामले में लोकायुक्त के विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला ने प्रभावी पैरवी की।

Rohit Sharma
By Rohit Sharma

पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय...Read More

नई दिल्ली
--°
बारिश: -- mmह्यूमिडिटी: --%हवा: --
Source:AccuWeather
icon

Latest Posts