
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस के बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी सांसद राहुल गांधी, वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। यह केस भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर की गई है, जिन्होंने वर्ष 2012 में इस मामले को न्यायालय में उठाया था।
कोर्ट में 25 अप्रैल को सुनवाई
राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को करेगा। कोर्ट ने ED से मामले की केस डायरी भी प्रस्तुत करने को कहा है। यह चार्जशीट इस हाई-प्रोफाइल केस में एक अहम मोड़ माना जा रहा है, जिसमें कई कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
चार्जशीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख जयराम रमेश ने कहा, “नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन की आड़ में राज्य प्रायोजित अपराध है। यह सिर्फ बदले की राजनीति है और पीएम मोदी की धमकी की राजनीति का हिस्सा है।”
सोनिया-राहुल से की गई थी लंबी पूछताछ
नेशनल हेराल्ड केस में ED ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जून 2022 में पांच दिनों में करीब 50 घंटे पूछताछ की थी। वहीं, सोनिया गांधी से 21 जुलाई 2022 को तीन दिनों में 12 घंटे तक सवाल-जवाब हुए थे। इस दौरान सोनिया गांधी से 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे।
क्या है नेशनल हेराल्ड मामला
यह मामला 2012 में BJP नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल याचिका से शुरू हुआ। आरोप है कि नेशनल हेराल्ड अखबार को प्रकाशित करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को कांग्रेस नेताओं ने धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के जरिए अपने नियंत्रण में लिया। इसके लिए एक नई कंपनी यंग इंडियन लिमिटेड बनाई गई, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की प्रमुख हिस्सेदारी है। स्वामी के अनुसार, यंग इंडियन के जरिए 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों वाली AJL को महज 50 लाख रुपए में अधिग्रहित किया गया। यह सारा कदम दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की बेशकीमती जमीन और अन्य संपत्तियों पर कब्जे के इरादे से उठाया गया।
अब तक मामले में क्या-क्या हुआ
जून 2014 : कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों को समन जारी किया।
अगस्त 2014 : ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया।
दिसंबर 2015 : पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी।