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सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों का मजाक बनाने के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने यूट्यूबर और इंफ्लूएंसर रणवीर अलाहबादिया और कॉमेडियन समय रैना को आदेश दिया कि वे वीडियो बनाकर सार्वजनिक रूप से दिव्यांगों से माफी मांगें।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हास्य जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब किसी की भावनाओं या संवेदनशील वर्ग पर चोट होती है तो यह गलत है। इंफ्लूएंसर्स को समझना चाहिए कि यह सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि व्यावसायिक अभिव्यक्ति है।
‘आज मामला दिव्यांगों का है, कल महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों या बच्चों का भी हो सकता है। इसका अंत कहां होगा?’
कोर्ट की सख्ती का संदेश साफ है – कॉमेडी और कंटेंट बनाते समय किसी की गरिमा को ठेस न पहुंचे और खासतौर पर संवेदनशील वर्गों का सम्मान जरूरी है।