दीया मिर्जा का दिवाली वीडियो फिर अपलोड होगा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC को दिया आदेश

मुंबई। अभिनेत्री दीया मिर्जा के दिवाली पर पटाखे न जलाने और पर्यावरण के अनुकूल त्योहार मनाने की अपील वाले वीडियो को लेकर हुए विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को अभिनेत्री का वीडियो दोबारा अपलोड करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस पूरे विवाद से उसे बेहद दुख हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वीडियो का मकसद लोगों के बीच पर्यावरण और ध्वनि प्रदूषण को लेकर जागरूकता फैलाना था।
BMC ने सोशल मीडिया से हटा दिया था वीडियो
दरअसल, मुंबई में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दीया मिर्जा ने शहर के लोगों से पटाखे नहीं जलाने और पर्यावरण के अनुकूल दिवाली मनाने की अपील की थी। यह वीडियो BMC के प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान का हिस्सा था। हालांकि, मुंबई बीजेपी के नेता अमित साटम की कड़ी आपत्ति के बाद BMC ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से दीया मिर्जा का यह वीडियो हटा दिया था। इसके बाद यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया।
कोर्ट ने कहा- जागरूकता फैलाना था वीडियो का मकसद
मंगलवार को जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने वीडियो को लेकर हुए विवाद पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि कुछ लोगों की इस तरह की संकीर्ण मानसिकता सही नहीं है, खासकर तब जब वे आम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि पर्यावरण और ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने वाली अपील को विवाद का रूप दे दिया गया।
BMC को तुरंत वीडियो अपलोड करने का निर्देश
बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC को दीया मिर्जा का दिवाली अपील वाला वीडियो दोबारा अपलोड करने का निर्देश दिया है। अदालत के मुताबिक, वीडियो के जरिए लोगों को पर्यावरण और ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूक करने की कोशिश की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी जागरूकता फैलाने वाली अपील को गलत दिशा में नहीं ले जाना चाहिए।




















